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भीलवाड़ा: युवती को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

भीलवाड़ा की विशेष न्यायालय ने एक साल पुराने युवती को अगवा कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को 7 साल की कारवास के साथ 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 18 दस्तावेजों और 13 गवाहों के आधार पर सजा सुनाई है.

Bhilwara Rape News, भीलवाड़ा न्यूज
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Published : Oct 1, 2019, 8:30 PM IST

भीलवाड़ा. जिले की विशेष न्यायालय ने युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने के एक साल पुराने मामले में मंगलवार को सजा सुनाई है. जिसमें कोर्ट ने आरोपी को 7 साल कठोर कारावास के साथ 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

पढ़ें- अग्रवाल समाज की ओर से निकाली गई महाराजा अग्रसेन की शोभायात्रा, पर्यटन और देवस्थान मंत्री भी रहे मौजुद

विशिष्ट लोक अभियोजक नारायणी बागरिया ने बताया कि बदनोर थाना क्षेत्र में 21 मई 2018 को एससी एसटी एक्ट में एक प्रकरण दर्ज किया गया था. इस पर कोर्ट ने मंगलवार को 18 दस्तावेज और 13 गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल की कारावास और 1 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया.

युवती को अगवा कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को 7 साल की सजा

क्या था मामला

बदनोर थाना निवासी एक युवती सुबह बकरियां चरा रही थी तभी उसी का गांव का ही रहने वाले कालूराम आया और उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी युवती को बहला-फुसलाकर अगवा कर जयपुर ले गया और वहां ले जाकर उसके साथ खोटा काम किया. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश किया था.

भीलवाड़ा. जिले की विशेष न्यायालय ने युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने के एक साल पुराने मामले में मंगलवार को सजा सुनाई है. जिसमें कोर्ट ने आरोपी को 7 साल कठोर कारावास के साथ 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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विशिष्ट लोक अभियोजक नारायणी बागरिया ने बताया कि बदनोर थाना क्षेत्र में 21 मई 2018 को एससी एसटी एक्ट में एक प्रकरण दर्ज किया गया था. इस पर कोर्ट ने मंगलवार को 18 दस्तावेज और 13 गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल की कारावास और 1 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया.

युवती को अगवा कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को 7 साल की सजा

क्या था मामला

बदनोर थाना निवासी एक युवती सुबह बकरियां चरा रही थी तभी उसी का गांव का ही रहने वाले कालूराम आया और उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी युवती को बहला-फुसलाकर अगवा कर जयपुर ले गया और वहां ले जाकर उसके साथ खोटा काम किया. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश किया था.

Intro:


भीलवाड़ा - न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / जनजाति ( अत्याचार निवारण ) प्रकरण भीलवाड़ा ने आज मंगलवार को 1 साल पुराने मामले में युवती को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया ।








Body:


विशिष्ट लोक अभियोजक नारायणी बागरिया ने कहा कि बदनोर थाना क्षेत्र में 21 मई 2018 को एससी एसटी एक्ट में एक प्रकरण दर्ज किया गया था । जिसमें बदनोर थाना निवासी एक युवती सुबह बकरियां चरा रही थी तभी उसी का गांव का ही रहने वाले कालूराम आया और उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर जयपुर ले गया और वहां ले जाकर उसके साथ खोटा काम किया इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश किया और आज इस पर कोर्ट ने आज 18 दस्तावेज और 13 गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा और 1 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया ।






Conclusion:


बाइट - नारायणी बागरिया , विशिष्ट लोक अभियोजक
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