भीलवाड़ा. जिले की विशेष न्यायालय ने युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने के एक साल पुराने मामले में मंगलवार को सजा सुनाई है. जिसमें कोर्ट ने आरोपी को 7 साल कठोर कारावास के साथ 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.
विशिष्ट लोक अभियोजक नारायणी बागरिया ने बताया कि बदनोर थाना क्षेत्र में 21 मई 2018 को एससी एसटी एक्ट में एक प्रकरण दर्ज किया गया था. इस पर कोर्ट ने मंगलवार को 18 दस्तावेज और 13 गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल की कारावास और 1 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया.
क्या था मामला
बदनोर थाना निवासी एक युवती सुबह बकरियां चरा रही थी तभी उसी का गांव का ही रहने वाले कालूराम आया और उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी युवती को बहला-फुसलाकर अगवा कर जयपुर ले गया और वहां ले जाकर उसके साथ खोटा काम किया. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश किया था.