भीलवाड़ा. शहर के रामस्नेही चिकित्सालय की वार्ड लेडी की अस्पताल के ही सोनोग्राफी कक्ष के बाथरूम में हुई नृशंस हत्या के मामले में दोषी जयेश को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी को 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया (Court sentenced convict of ward lady murder for life imprisonment) है.
विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने कहा कि संजय कॉलोनी निवासी चंदा शर्मा, रामस्नेही चिकित्सालय के सोनोग्राफी कक्ष के बाथरूम में 11 मार्च, 2016 को घायलावस्था में पड़ी मिली थी. अस्पताल प्रबंधन ने मृतका के पति को बताया कि सुबह एक व्यक्ति चंदा के साथ सोनोग्राफी कक्ष में गया था. वह करीब 5-7 मिनट कमरे में था. इसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोना व भावना सोनोग्राफी कक्ष में गई, तो चंदा उन्हें बाथरूम में मृत पड़ी मिली. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चंदा के साथ सोनोग्राफी कक्ष में गये व्यक्ति की पहचान आरसी व्यास कॉलोनी निवासी जयेश जोशी के रूप में हुई थी.
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मृतका के पति की रिपोर्ट पर भीमगंज पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था. बाद में चंदा की उपचार के दौरान मौत हो गई थी. पुलिस ने जानलेवा हमले के इस मामले में हत्या की धारा जोड़ते हुए पुलिस ने जयेश को गिरफ्तार कर जांच के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 37 गवाह और 71 दस्तावेज पेश कर आरोपित जयेश पर लगे आरोप सिद्ध किए. न्यायालय ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद हत्या के दोषी जयेश को आजीवन कारावास के साथ ही 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.