भीलवाड़ा. जिले की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2 कोर्ट ने शुक्रवार को 7 साल पुराने एक लूट के इरादे से हत्या के मामले में चारों आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा (Court sentenced 4 accused) सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 22-22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल लाल सैनी ने सुनाया.
विशिष्ठ लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने बताया कि 21 मई 2015 को आर के कॉलोनी निवासी और लोहिया ऑटोमोबाइल कंपनी अजमेर रोड के कैशियर अशोक व्यास सुबह बैंक में कैश जमा कराने के लिए शोरूम से बाहर निकले. इस दौरान दुपहिया वाहन सवार बदमाशों ने अशोक से छीना झपटी की. बदमाश मुंह पर पट्टी बांधे हुए थे. छीना झपटी के दौरान ही बदमाशों ने अशोक को गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. वहीं बदमाश भी कैश के बैग को मौके पर छोड़कर फरार हो गए.
इसबीच अशोक को जिला अस्पताल में ले जाया गया. जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया. वहां निजी अस्पताल में उपचार के दौरान अशोक ने दम तोड़ दिया. सुभाष नगर थाना पुलिस ने लोहिया ऑटोमोबाइल के मैनेजर हरि सिंह कानावत की रिपोर्ट पर हत्या, लूट, षड्यंत्र और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया. पुलिस ने फुटेज खंगाले.
इसके बाद 28 जून 2015 को पुलिस ने इस मामले में भैरूलाल आचार्य, मनोज, प्रजापत, यश अग्रवाल और संजय कुमार को डिटेन कर पूछताछ की. आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चारों आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 22-22 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.