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भीलवाड़ा : मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

भीलवाड़ा में 3 साल पुराने नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 10 हजार का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.

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बालक से दुष्कर्म के आरोपी को सजा
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Published : Feb 5, 2020, 5:56 PM IST

भीलवाड़ा. जिला अदालत ने एक नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. हनुमान नगर थाना क्षेत्र में एक बालक से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

बालक से दुष्कर्म के आरोपी को सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया, कि 19 अप्रैल 2017 को हनुमान नगर थाने में पीड़ित बालक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कि उसके नाबालिग पुत्र को तेज सिंह ने अपहरण कर सुनसान जगह ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था.

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इस पर पुलिस ने जांच करके आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने बुधवार को 31 दस्तावेज और 14 गवाह के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार का जुर्माना आदेश भी पारित किया है.

भीलवाड़ा. जिला अदालत ने एक नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. हनुमान नगर थाना क्षेत्र में एक बालक से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

बालक से दुष्कर्म के आरोपी को सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया, कि 19 अप्रैल 2017 को हनुमान नगर थाने में पीड़ित बालक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कि उसके नाबालिग पुत्र को तेज सिंह ने अपहरण कर सुनसान जगह ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था.

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इस पर पुलिस ने जांच करके आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने बुधवार को 31 दस्तावेज और 14 गवाह के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार का जुर्माना आदेश भी पारित किया है.

Intro:


भीलवाड़ा - मासूम से दुष्कर्म के मामले में भीलवाड़ा कोर्ट अब सख्त कदम उठाने लगी हैं ऐसा ही एक मामला भीलवाड़ा जिले के हनुमान नगर थाना क्षेत्र में बालक से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने बुधवार को आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया ।


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पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि 19 अप्रैल 2017 को हनुमान नगर थाने में पीड़ित बालक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे नाबालिग पुत्र को तेज सिंह ने अपहरण कर सुनसान जगह ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था । इस पर पुलिस ने जांच करके आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया । जिस पर कोर्ट ने आज बुधवार 31 दस्तावेज और 14 गवाह के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई वहीं कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार का जुर्माना के आदेश भी पारित की है ।


Conclusion:



बाइट - हर्ष रांका , विशिष्ट लोक अभियोजक , पॉक्सो कोर्ट संख्या 1
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