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भीलवाड़ा: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

भीलवाड़ा की पाक्सो कोर्ट-2 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया और पीड़िता के माता पिता को 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि देने के आदेश दिए.

Rape in Bhilwara, दुष्कर्म की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा
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Published : Feb 24, 2020, 5:45 PM IST

भीलवाड़ा. मानवता को शर्मसार कर देने वाले एक मामले में भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी अधेड़ को 10 साल के कठोर कारावास के साथ 5 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये राशि प्रतिकर पीड़िता के माता-पिता को देने के आदेश पारित किए.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

पॉक्सो कोर्ट संख्या दो कि विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि दिनांक 12 अगस्त 2019 को पीड़िता के पिता ने गुलाबपुरा थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग पुत्री बकरियां चराने गई थी. तभी उसी समय आरोपी इमामुद्दीन पहुंचा और उससे बहला-फुसलाकर उसे सुनसान जगह पर ले गया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ें- अलवरः पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार

इस पर गुलाबपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इमामुद्दीन को गिरफ्तार कर भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या दो में चालान पेश किया. जिसमें सोमवार को न्यायालय ने 19 गवाह 26 दस्तावेज के आधार पर 45 वर्षीय अधेड़ इमामुद्दीन को दोषी मानते हुए 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया. वहीं साथ ही न्यायालय ने दोषी अधेड़ पर 5 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया और 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि पीड़िता के माता पिता को देने के आदेश दिए.

भीलवाड़ा. मानवता को शर्मसार कर देने वाले एक मामले में भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी अधेड़ को 10 साल के कठोर कारावास के साथ 5 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये राशि प्रतिकर पीड़िता के माता-पिता को देने के आदेश पारित किए.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

पॉक्सो कोर्ट संख्या दो कि विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि दिनांक 12 अगस्त 2019 को पीड़िता के पिता ने गुलाबपुरा थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग पुत्री बकरियां चराने गई थी. तभी उसी समय आरोपी इमामुद्दीन पहुंचा और उससे बहला-फुसलाकर उसे सुनसान जगह पर ले गया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया.

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इस पर गुलाबपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इमामुद्दीन को गिरफ्तार कर भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या दो में चालान पेश किया. जिसमें सोमवार को न्यायालय ने 19 गवाह 26 दस्तावेज के आधार पर 45 वर्षीय अधेड़ इमामुद्दीन को दोषी मानते हुए 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया. वहीं साथ ही न्यायालय ने दोषी अधेड़ पर 5 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया और 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि पीड़िता के माता पिता को देने के आदेश दिए.

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