भरतपुर. हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है. ऐसे में हर रोज कितने ही उपभोक्ता धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो कितने ही जागरूक उपभोक्ता जिला उपभोक्ता मंच की शरण में भी पहुंचते हैं. इनमें से अधिकांश को राहत भी मिलती है.
ऐसे में अब उपभोक्ताओं को और सशक्त बनाने के लिए जल्द ही नए नियम लागू होंगे. नए नियम लागू होते ही जिला उपभोक्ता मंच, जिला आयोग के नाम से जाने जाएंगे. साथ ही जिला आयोग में एक करोड़ तक के परिवाद दायर हो सकेंगे.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के सदस्य दीपक मुद्गल ने बताया कि सरकार नियमों में संशोधन करने में जुटी हुई है. जल्द ही यह नियम और कानून लागू होने की संभावना है. नए नियमों के तहत जिला उपभोक्ता मंच में 20 लाख के बजाय 1 करोड़ तक के परिवादों के निस्तारण किए जा सकेंगे. साथ ही उपभोक्ता सामग्री खरीदने वाले शहर के बजाय अन्य शहरों में भी परिवाद दायर कर सकेगा. दीपक मुद्गल ने बताया कि नए नियमों और कानून को लेकर सरकार का विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही इसे लागू करने की संभावना है.
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1 साल में 1000 परिवारों का निस्तारण...
सदस्य दीपक मुद्गल ने बताया कि बीते 1 साल में 1 हजार परिवादों का न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जा चुका है. जबकि इस दौरान 500 नए परिवाद भी दर्ज हुए हैं. वहीं वर्तमान में 1 हजार 600 परिवाद अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं.
तो न्यायालय में करें परिवाद...
सदस्य दीपक मुद्गल ने बताया कि यदि उपभोक्ता को निजी हॉस्पिटल, फाइनेंस कंपनी, ठेकेदार, विज्ञापन एजेंसी, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, होटल, मनोरंजन के स्थल, ट्रैवल एजेंसी, टेलीफोन सेवाएं, विद्युत, पानी, बीमा, रेलवे आदि स्थलों पर धोखाधड़ी का शिकार होना पड़े तो यह उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद कर सकते हैं. उपभोक्ताओं के सभी मामलों का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निस्तारण किया जाता है.
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गौरतलब है कि सरकार की ओर से हर वर्ष उपभोक्ता जागरूकता के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं. लेकिन सैकड़ों उपभोक्ता हर साल कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं. ऐसे उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए ही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच संचालित हैं.