भरतपुर. अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन बीना महावर ने बताया कि जिले में प्रथम वीकेंड कर्फ्यू 16 अप्रैल शुक्रवार की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से लागू रहेगा. उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान आमजन की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे.
महावर ने बताया कि आपातकालीन सेवाओं से सम्बंधित राजकीय कार्मिकों जैसे कि जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास न्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी, न्यायिक सेवाओं से सम्बन्धित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्ता फोटो पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे.
केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान के संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे. बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले यात्रियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी. इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए, सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं, अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग और उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण हेतु पहचान-पत्र के साथ जाने की अनुमति होगी.
बीना महावर ने बताया कि आई-डी कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया एवं समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी. राज्य में वर्तमान में रबी की फसलों की आवक एवं समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय करने की कार्यवाही भी अनुमत रहेगी और ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जायेगी.
विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियां पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होंगी. पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी. भोजन एवं किराने का सामान, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से सम्बन्धित दुकानें 14 अप्रैल 2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार। फार्मासुटिकल्स, दवाऐं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें, बैंकिंग सेवाऐं, एटीएम एवं बीमा कार्यालय इत्यादि. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऐं प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं, भोजन सामग्री फार्मासुटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण, रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी रात 8 बजे तक अनुमत होगी.
साथ ही इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत रहेगा। एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित रिटेल ऑउटलेट, बिजली उत्पादन, कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाऐं, निजी सुरक्षा सेवाऐं, आवश्यक वस्तुओं एवं एक्सपोर्ट सम्बन्धी विनिर्माण इकाईयां, चिकित्सा उपकरणों एवं दवाईयों के उत्पादन में लगी इकाईयां, वे उत्पादन इकाईयां या सेवाऐं जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हैं एवं निरन्तर उत्पादन हो रहा हो तथा जिन निर्माण इकाईयों में श्रमिकों के परिसर में ही रहने की उपयुक्त व्यवस्था है वहां पर कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ कार्य करने की अनुमति होगी. स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अनुमति दी जा सकेगी.
राजकीय संग्रहालय आगामी आदेशों तक बंद
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीक्षक हेमेन्द्र कुमार अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी संरक्षित स्मारक और राजकीय संग्रहालय पर्यटक प्रवेश हेतु आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे.
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डाॅ.नगेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए जसवंत प्रदर्शनी एवं पशुमेला मैदान पर प्रत्येक सोमवार को लगने वाली पशुहाट आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गयी है. गौरतलब है कि शुक्रवार को मिली रिपोर्ट में भरतपुर जिले में 95 और कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं. इसी के साथ जिले में एक्टिव केसों की संख्या 409 हो गई है.