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हत्या के मामले में एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

भरतपुर की एडीजे कोर्ट संख्या-4 के न्यायाधीश अशोक कुमार टांक ने एक हत्या के करीब 11 साल पुराने मामले में एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. इस मामले में कोर्ट में 11 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए गए थे.

एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jul 25, 2019, 7:16 PM IST

भरतपुर. शहर की एडीजे कोर्ट संख्या 4 में न्यायाधीश अशोक कुमार टांक ने एक हत्या के मामले में एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्मान अदा नहीं करने पर आरोपियों को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट द्वारा सुनाई गई इस सजा के बाद अब परिवार के सभी पुरुष जेल में रहेंगे. जिनमें एक पिता, तीन पुत्र और उसके भतीजे शामिल है.

अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार सेहना ने बताया की साल 2008 में नदबई थाना क्षेत्र के कवई गांव में खेत में पाइप लाइन डालने को लेकर दो पक्षों में झगड़े में एक पक्ष के सत्यप्रकाश नाम के व्यक्ति की दूसरे पक्ष के फतह सिंह, उसके 3 बेटों और 2 अन्य परिजनों ने लाठियों और सरियों से जमकर पिटाई कर दी थी. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

हत्या के मामले में एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

मृतक सत्यप्रकाश के परिजनों ने नदबई थाने में दूसरे पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज करवाया था. जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल कर एक ही परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद कोर्ट में 11 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए गए थे. गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

भरतपुर. शहर की एडीजे कोर्ट संख्या 4 में न्यायाधीश अशोक कुमार टांक ने एक हत्या के मामले में एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्मान अदा नहीं करने पर आरोपियों को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट द्वारा सुनाई गई इस सजा के बाद अब परिवार के सभी पुरुष जेल में रहेंगे. जिनमें एक पिता, तीन पुत्र और उसके भतीजे शामिल है.

अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार सेहना ने बताया की साल 2008 में नदबई थाना क्षेत्र के कवई गांव में खेत में पाइप लाइन डालने को लेकर दो पक्षों में झगड़े में एक पक्ष के सत्यप्रकाश नाम के व्यक्ति की दूसरे पक्ष के फतह सिंह, उसके 3 बेटों और 2 अन्य परिजनों ने लाठियों और सरियों से जमकर पिटाई कर दी थी. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

हत्या के मामले में एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

मृतक सत्यप्रकाश के परिजनों ने नदबई थाने में दूसरे पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज करवाया था. जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल कर एक ही परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद कोर्ट में 11 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए गए थे. गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

Intro:भरतपुर_25-07-2019

भरतपुर
Summery- भरतपुर में एडीजे कोर्ट संख्या 4 में न्यायाधीश अशोक कुमार टांक ने एक हत्या के मामले में एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हज़ार रूपये का अर्थदंड भी लगाया
एंकर- भरतपुर में एडीजे कोर्ट संख्या 4 में न्यायाधीश अशोक कुमार टांक ने एक हत्या के मामले में एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हज़ार रूपये का अर्थदंड भी लगाया । कोर्ट द्वारा सुनाई गयी इस सजा के बाद अब पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति घर पर ना रहकर जेल में रहेंगे जिनमे एक पिता और उसके तीन पुत्र,भतीजे सम्मलित है | 
एपीपी अशोक कुमार सेहना ने बताया की साल 2008 में नदवई थाना क्षेत्र के गाँव कवई में खेत में पाइप लाइन डालने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा चल रहा था उसी दौरान एक पक्ष के सत्यप्रकाश नाम का व्यक्ति बेलारा गांव से अपने गांव कवई जा रहा था तभी सत्यप्रकाश अपने गांव पंहुचा तो दूसरे पक्ष के फतह सिंह और उसके 3 बेटों और 2 अन्य परिजनों ने सत्यप्रकाश को अपने घर के बाहर पकड़ लिया और उसकी लाठियों और सरियों से जमकर पिटाई कर दी थी जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी | 
इसकी सुचना सत्यप्रकाश के परिजनों को लगी तो वे मौके पर पहुंचे और सत्यप्रकाश को भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण सत्यप्रकाश को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया लेकिन उसकी इलाज़ के दौरान मौत हो गई | मृतक सत्यप्रकाश के परिजनों ने इस घटना की रिपोर्ट नदवई थाना में दर्ज करवाई और फिर पुलिस ने काफी तहकीकात कर एक ही परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद आज एडीजे संख्या 4 ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हज़ार रूपये से दंडित किया | इस मुक़दमे में 11 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किये गए |
बाइट- अशोक कुमार सेहना,एपीपी



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