भरतपुर. पॉक्सो कोर्ट में बुधवार को एक आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा और 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. आरोपी के खिलाफ पीड़ित पक्ष की ओर से साल 2019 में शहर के मथुरा गेट थाना में मामला दर्ज करवाया गया था. आरोपी पर पीड़ित को बहला-फुसला कर दुष्कर्म करने का आरोप था.
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पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी जितेंद्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. वह साल 2019 में भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में अपने रिश्तेदारों के यहां कार्यक्रम में आया हुआ था. इस दौरान वह अपने रिश्तेदार की लड़की को बहला-फुसला कर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को घटना के बार में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. घर आने के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी घटना बताई, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज करवाया. बुधवार को आरोपी को 10 साल की सजा और 90 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
कामां में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का मामला
भरतपुर के कामां में नाबालिग बालिका को नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. साथ ही मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. वहीं, पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया. जहां न्यायालय में सुनवाई करने के बाद आरोपी को न्याय अभिरक्षा में भिजवा दिया गया है.