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2 घूसखोर पुलिसकर्मियों को 4-4 साल की सजा के साथ 55-55 हजार रुपए जुर्माना, वजह जान लीजिए - Bharatpur ACB Court

भरतपुर में दो पुलिसकर्मियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है. दोनों पुलिसकर्मी रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे. एसीबी कोर्ट ने दोनों के ऊपर 55-55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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55-55 हजार रुपए जुर्माना
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Published : Mar 5, 2021, 8:57 PM IST

भरतपुर. ACB कोर्ट ने शुक्रवार को दो घूसखोर पुलिसकर्मियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है. साथ ही 55-55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. आरोपी पुलिसकर्मी महिला थाने में तैनात थे.

55-55 हजार रुपए जुर्माना

दोनों घूसखोर पुलिसकर्मी साल 2017 में बलात्कार के मामले में 50 हजार रिश्वत की मांग किए थे, जिस पर परिवादी ने 20 हजार रुपए तुरंत दे दिए और बाकी के पैसे अगली किश्त में देने का वादा किया. उसके बाद परिवादी ने ACB में दोनों घूसखोर पुलिसकर्मियों की शिकायत की. अगली किश्त देते समय ACB ने दोनों पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था.

यह भी पढ़ें: हनुमानगढ़: जलाई गई दुष्कर्म पीड़िता की हालत नाजुक, जयपुर रेफर

अधिवक्ता ने बताया कि साल 2017 में महिला थाने में गोपेश कुमार थानाधिकारी के पद पर तैनात थे और ब्रजेश कुमार रीडर के पद पर तैनात थे. बलात्कार के मामले में दोनों पुलिसकर्मियों ने आरोपी बहादुर सिंह से 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की. लेकिन 45 हजार रुपए में दोनों में सौदा तय हुआ और रीडर ब्रजेश ने सौदा तय करते समय 20 हजार रुपए ले लिए. बाकी किश्त 25 हजार रुपए देना तय हुआ.

ऐसे में जब बहादुर सिंह 25 हजार रुपए देने गया, तब ACB ने दोनों पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले में 26 गवाह पेश किए गए. 6 गवाह आरोपी पुलिसकर्मियों की तरफ से पेश किए गए.

भरतपुर. ACB कोर्ट ने शुक्रवार को दो घूसखोर पुलिसकर्मियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है. साथ ही 55-55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. आरोपी पुलिसकर्मी महिला थाने में तैनात थे.

55-55 हजार रुपए जुर्माना

दोनों घूसखोर पुलिसकर्मी साल 2017 में बलात्कार के मामले में 50 हजार रिश्वत की मांग किए थे, जिस पर परिवादी ने 20 हजार रुपए तुरंत दे दिए और बाकी के पैसे अगली किश्त में देने का वादा किया. उसके बाद परिवादी ने ACB में दोनों घूसखोर पुलिसकर्मियों की शिकायत की. अगली किश्त देते समय ACB ने दोनों पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था.

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अधिवक्ता ने बताया कि साल 2017 में महिला थाने में गोपेश कुमार थानाधिकारी के पद पर तैनात थे और ब्रजेश कुमार रीडर के पद पर तैनात थे. बलात्कार के मामले में दोनों पुलिसकर्मियों ने आरोपी बहादुर सिंह से 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की. लेकिन 45 हजार रुपए में दोनों में सौदा तय हुआ और रीडर ब्रजेश ने सौदा तय करते समय 20 हजार रुपए ले लिए. बाकी किश्त 25 हजार रुपए देना तय हुआ.

ऐसे में जब बहादुर सिंह 25 हजार रुपए देने गया, तब ACB ने दोनों पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले में 26 गवाह पेश किए गए. 6 गवाह आरोपी पुलिसकर्मियों की तरफ से पेश किए गए.

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