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अलवरः बालिका से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई...अर्थदंड भी लगाया

अलवर जिले में एक 13 वर्षीय बालिका से गैंगरेप के मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो न्यायालय ने दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है.

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अलवर में बालिका से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई
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Published : Oct 21, 2021, 9:17 PM IST

अलवर. पॉक्सो न्यायालय नंबर एक ने 13 वर्षीय बालिका से गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा व एक- एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि 26 जनवरी 2016 को अलवर जिले के पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था.

इसमें बताया कि 13 वार्षिक बालिका पशुओं के लिए चारा लेने खेत गई थी. रास्ते में जैरोली निवासी आलम खान व उसके साथी जाहुल खान मिले. दोनों बालिका को खेत में ले गए और दुष्कर्म किया. साथ ही वीडियो बना लिया. आरोपियों ने किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी.

पढ़ें. पुरानी रंजिश में बुजुर्ग की सरिये और डंडे से पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने मामले में चालान अदालत में पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया की न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने जरौली निवासी हाल महाराष्ट्र निवासी जाहुल खान व आलम खान को भी 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

अलवर. पॉक्सो न्यायालय नंबर एक ने 13 वर्षीय बालिका से गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा व एक- एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि 26 जनवरी 2016 को अलवर जिले के पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था.

इसमें बताया कि 13 वार्षिक बालिका पशुओं के लिए चारा लेने खेत गई थी. रास्ते में जैरोली निवासी आलम खान व उसके साथी जाहुल खान मिले. दोनों बालिका को खेत में ले गए और दुष्कर्म किया. साथ ही वीडियो बना लिया. आरोपियों ने किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी.

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इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने मामले में चालान अदालत में पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया की न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने जरौली निवासी हाल महाराष्ट्र निवासी जाहुल खान व आलम खान को भी 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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