अलवर. पॉक्सो न्यायालय नंबर एक ने 13 वर्षीय बालिका से गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा व एक- एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि 26 जनवरी 2016 को अलवर जिले के पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था.
इसमें बताया कि 13 वार्षिक बालिका पशुओं के लिए चारा लेने खेत गई थी. रास्ते में जैरोली निवासी आलम खान व उसके साथी जाहुल खान मिले. दोनों बालिका को खेत में ले गए और दुष्कर्म किया. साथ ही वीडियो बना लिया. आरोपियों ने किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी.
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इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने मामले में चालान अदालत में पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया की न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने जरौली निवासी हाल महाराष्ट्र निवासी जाहुल खान व आलम खान को भी 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.