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अलवर कोर्ट में तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सुनाई सजा

अलवर न्यायालय में बलात्कार के प्रयास और अपहरण के तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई गई है. अलवर में लगातार न्यायालय की तरफ से आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए फैसले दिए जा रहे हैं.

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तीन अलग मामलों में आरोपियों को सुनाई गई सजा
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Published : Mar 4, 2020, 1:47 PM IST

अलवर. जिले की विशेष न्यायालय पोस्ट संख्या एक के न्यायाधीश अजय शर्मा ने 8 वर्षीय मासूम से बलात्कार का प्रयास करने वाले दोषी साधु को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा साधु पर अर्थदंड भी लगाया गया है. एक 8 वर्षीय बालिका मेला ग्राउंड में घूमने गई थी. इस दौरान साधु ने धर्मशाला में उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. घटना के दौरान बच्ची की चीख पुकार सुनते हुए लोग धर्मशाला में पहुंचे हुए साधु को नग्न अवस्था में पाया गया. मामले में पुलिस ने तुरंत रिपोर्ट पेश की. जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया.

तीन अलग मामलों में आरोपियों को सुनाई गई सजा

पढ़ेंः अलवरः बहरोड़ में शान्तिपूर्व कराए जाएंगे पंचायत चुनाव, SDM ने दिए सख्त निर्देश

वहीं, एक दूसरे मामले में विशेष न्यायालय पोस्ट पर एक संख्या तीन के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने मंगलवार को स्कूली छात्रा के अपहरण बलात्कार के दोषी को 10 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं, अभियोजन राम कुमार गंगावत ने बताया कि आरोपी स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसको रेवाड़ी लेकर चला गया. वहां किराए का मकान लेकर उसके साथ रहने लगा और उसके साथ बलात्कार किया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. न्यायालय ने इस पर अपना रुख और करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले 65 वर्षीय साधु को 5 साल की कैद

जबकि एक तीसरे मामले में अलवर की पोस्ट को कोर्ट संख्या 3 में अपहरण और बलात्कार के दोषी आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 24 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अलवर में न्यायालय की तरफ से लगातार लंबित मामलों पर तुरंत फैसले दिए जा रहे हैं. जिससे न्यायालय में मामलों की संख्या कम हो सके.

अलवर. जिले की विशेष न्यायालय पोस्ट संख्या एक के न्यायाधीश अजय शर्मा ने 8 वर्षीय मासूम से बलात्कार का प्रयास करने वाले दोषी साधु को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा साधु पर अर्थदंड भी लगाया गया है. एक 8 वर्षीय बालिका मेला ग्राउंड में घूमने गई थी. इस दौरान साधु ने धर्मशाला में उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. घटना के दौरान बच्ची की चीख पुकार सुनते हुए लोग धर्मशाला में पहुंचे हुए साधु को नग्न अवस्था में पाया गया. मामले में पुलिस ने तुरंत रिपोर्ट पेश की. जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया.

तीन अलग मामलों में आरोपियों को सुनाई गई सजा

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वहीं, एक दूसरे मामले में विशेष न्यायालय पोस्ट पर एक संख्या तीन के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने मंगलवार को स्कूली छात्रा के अपहरण बलात्कार के दोषी को 10 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं, अभियोजन राम कुमार गंगावत ने बताया कि आरोपी स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसको रेवाड़ी लेकर चला गया. वहां किराए का मकान लेकर उसके साथ रहने लगा और उसके साथ बलात्कार किया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. न्यायालय ने इस पर अपना रुख और करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है

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जबकि एक तीसरे मामले में अलवर की पोस्ट को कोर्ट संख्या 3 में अपहरण और बलात्कार के दोषी आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 24 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अलवर में न्यायालय की तरफ से लगातार लंबित मामलों पर तुरंत फैसले दिए जा रहे हैं. जिससे न्यायालय में मामलों की संख्या कम हो सके.

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