ETV Bharat / city

रेलवे बनाम संजय शुक्ला : सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद अलवर के संजय शुक्ला देशभर में बने चर्चा का विषय - Jammu Tawi Puja Express Train Case

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को यथावत रखा. संजय शुक्ला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को जल्द से जल्द जुर्माना अदा करने के आदेश दिए. साथ ही हिदायत दी कि यात्री की जिम्मेदारी रेलवे की है, रेलवे को समय पर ट्रेनों का संचालन करना चाहिए.

रेलवे बनाम संजय शुक्ला
रेलवे बनाम संजय शुक्ला
author img

By

Published : Sep 15, 2021, 7:13 PM IST

अलवर. साल 2016 में अलवर के रहने वाले संजय शुक्ला ने अलवर से जम्मू जाने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर जंक्शन से चलने वाली जम्मू तवी पूजा एक्सप्रेस ट्रेन में आरक्षण कराया था. संजय को जम्मू से श्रीनगर फ्लाइट लेनी थी. लेकिन ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई. ऐसे में उनकी फ्लाइट निकल गई.

इस पर संजय ने रेलवे के खिलाफ केस किया. रेलवे ने संजय के पक्ष में आए फैसले को हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया. लेकिन सभी जगह से संजय के पक्ष में फैसला आया. ट्रेन लेट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे पर जुर्माना लगाया जिसके बाद संजय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए.

संजय शुक्ला ने रेवले के खिलाफ SC में जीता केस

ट्रेन लेट होने के कारण भारतीय रेलवे को 35 हजार रुपए का जुर्माना अलवर के संजय शुक्ला को देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन चार घंटे लेट होने के साल 2016 के एक मामले में रेलवे पर तीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

जम्मूतवी पूजा एक्सप्रेस की लेटलतीफी..

11 जून 2016 को संजय शुक्ला व उनके परिवार को अजमेर-जम्मू एक्सप्रेस से जम्मू जाना था. ट्रेन अपने तय समय सुबह आठ बजकर दस मिनट की बजाय दोपहर बारह बजे जम्मू पहुंची. जबकि संजय शुक्ला के परिवार को दोपहर के बारह बजे की फ्लाइट से जम्मू से श्रीनगर जाना था. वहां, उन्होंने होटल की भी बुकिंग करा रखी थी. ऐसे में ट्रेन लेट होने की वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई और उन्हें 15 हजार रुपये खर्च करके टैक्सी से श्रीनगर जाना पड़ा.

उन्होंने डल झील में वोट हाउस के लिए 10 हजार रुपये की एडवांस बुकिंग भी की थी. टैक्सी से जाने के कारण उनकी पत्नी व बच्चों की तबीयत खराब हो गई. संजय शुक्ला और उनका परिवार खासा परेशान हुआ. श्रीनगर से लौटने के बाद संजय ने उत्तर पश्चिम रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दी और रेलवे के खिलाफ केस कर दिया. उपभोक्ता मंच ने संजय के पक्ष में फैसला दिया.

पढ़ें- भंवरी देवी हत्याकांडः मास्टरमाइंड इंदिरा विश्नोई को मिली जमानत...भाई को मंत्री बनाने के लिए रचा था पूरा खेल

उपभोक्ता मंच ने दिए आदेश

उपभोक्ता मंच ने रेलवे को आदेश दिया कि 15 हजार रुपए टैक्सी का खर्च, 10 हजार रुपए डल झील में बुक कराए होटल का खर्च और 10 हजार रुपए शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के हिसाब से संजय को भुगतान किया जाए. लेकिन रेलवे ने उपभोक्ता मंच के आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया. हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संजय शुक्ला के पक्ष में फैसला दिया. इसके बाद रेलवे ने उस फैसले को ट्रिब्यूनल कोर्ट में चैलेंज किया. वहां भी संजय शुक्ला के पक्ष में फैसला हुआ.

सुप्रीम कोर्ट से भी जीता केस

रेलवे के कई वकीलों ने मिलकर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा व रेलवे की तरफ से पैरवी की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालतों के फैसले को यथावत रखा व संजय शुक्ला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेलवे को जल्द से जल्द जुर्माना अदा करने के आदेश दिए. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे को हिदायत दी कि यात्री की जिम्मेदारी रेलवे की है और रेलवे को समय पर ट्रेनों का संचालन करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अलवर के संजय शुक्ला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए. संजय शुक्ला ने कहा कि सभी लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए.

अलवर. साल 2016 में अलवर के रहने वाले संजय शुक्ला ने अलवर से जम्मू जाने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर जंक्शन से चलने वाली जम्मू तवी पूजा एक्सप्रेस ट्रेन में आरक्षण कराया था. संजय को जम्मू से श्रीनगर फ्लाइट लेनी थी. लेकिन ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई. ऐसे में उनकी फ्लाइट निकल गई.

इस पर संजय ने रेलवे के खिलाफ केस किया. रेलवे ने संजय के पक्ष में आए फैसले को हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया. लेकिन सभी जगह से संजय के पक्ष में फैसला आया. ट्रेन लेट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे पर जुर्माना लगाया जिसके बाद संजय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए.

संजय शुक्ला ने रेवले के खिलाफ SC में जीता केस

ट्रेन लेट होने के कारण भारतीय रेलवे को 35 हजार रुपए का जुर्माना अलवर के संजय शुक्ला को देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन चार घंटे लेट होने के साल 2016 के एक मामले में रेलवे पर तीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

जम्मूतवी पूजा एक्सप्रेस की लेटलतीफी..

11 जून 2016 को संजय शुक्ला व उनके परिवार को अजमेर-जम्मू एक्सप्रेस से जम्मू जाना था. ट्रेन अपने तय समय सुबह आठ बजकर दस मिनट की बजाय दोपहर बारह बजे जम्मू पहुंची. जबकि संजय शुक्ला के परिवार को दोपहर के बारह बजे की फ्लाइट से जम्मू से श्रीनगर जाना था. वहां, उन्होंने होटल की भी बुकिंग करा रखी थी. ऐसे में ट्रेन लेट होने की वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई और उन्हें 15 हजार रुपये खर्च करके टैक्सी से श्रीनगर जाना पड़ा.

उन्होंने डल झील में वोट हाउस के लिए 10 हजार रुपये की एडवांस बुकिंग भी की थी. टैक्सी से जाने के कारण उनकी पत्नी व बच्चों की तबीयत खराब हो गई. संजय शुक्ला और उनका परिवार खासा परेशान हुआ. श्रीनगर से लौटने के बाद संजय ने उत्तर पश्चिम रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दी और रेलवे के खिलाफ केस कर दिया. उपभोक्ता मंच ने संजय के पक्ष में फैसला दिया.

पढ़ें- भंवरी देवी हत्याकांडः मास्टरमाइंड इंदिरा विश्नोई को मिली जमानत...भाई को मंत्री बनाने के लिए रचा था पूरा खेल

उपभोक्ता मंच ने दिए आदेश

उपभोक्ता मंच ने रेलवे को आदेश दिया कि 15 हजार रुपए टैक्सी का खर्च, 10 हजार रुपए डल झील में बुक कराए होटल का खर्च और 10 हजार रुपए शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के हिसाब से संजय को भुगतान किया जाए. लेकिन रेलवे ने उपभोक्ता मंच के आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया. हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संजय शुक्ला के पक्ष में फैसला दिया. इसके बाद रेलवे ने उस फैसले को ट्रिब्यूनल कोर्ट में चैलेंज किया. वहां भी संजय शुक्ला के पक्ष में फैसला हुआ.

सुप्रीम कोर्ट से भी जीता केस

रेलवे के कई वकीलों ने मिलकर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा व रेलवे की तरफ से पैरवी की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालतों के फैसले को यथावत रखा व संजय शुक्ला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेलवे को जल्द से जल्द जुर्माना अदा करने के आदेश दिए. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे को हिदायत दी कि यात्री की जिम्मेदारी रेलवे की है और रेलवे को समय पर ट्रेनों का संचालन करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अलवर के संजय शुक्ला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए. संजय शुक्ला ने कहा कि सभी लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.