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ई-मित्र संचालक ने अवैध वसूली की तो लाईसेंस होगा रद्द, उपभोक्ता कर सकेंगे टोल फ्री नंबर पर शिकायत - टोल फ्री नंबर पर शिकायत

श्रम विभाग ने ई-मित्र सेंटर पर वसूली के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर जारी किया है. शिकायत सही पाए जाने पर ई-मित्र संचालक का लाईसेंस रद्द किया जा सकता है. विभाग ने उपभोक्ताओं से शिकायत करने के लिये टोल फ्री नंबर 1800-1800-999 जारी किये है.

ब्यावर की खबर, अलवर की खबर, अवैध वसूली पर लाईसेंस रद्द, operator makes illegal recovery
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Published : Sep 20, 2019, 3:17 PM IST

ब्यावर (अलवर). यदि आपसे कोई भी ई-मित्र वाला योजना के फॉर्म का आवेदन भरवाते वक्त तय शुल्क से अधिक वसूली करता है, तो आप उसकी शिकायत सीधा श्रम विभाग को दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिये विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है. श्रम विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजनाओं के तहत भरवाएं जाने वाले आवेदन में ई-मित्र द्वारा अवैध वसूली की जाती है. वह उपभोक्ता या तो कॉलेज रोड पर स्थित श्रम कार्यालय जाकर लिखित शिकायत दे सकता है.

ईमित्र सेंटर पर वसूली के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर जारी

अथवा विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-1800-999 नंबर पर कॉल करके शिकायत भी दर्ज करवा सकता है. श्रम अधिकारी अशोक मीणा ने बताया कि उपभोक्ता की शिकायत सीधे जयपुर कार्यालय से मॉनिटर की जाएगी तथा जांच में ईमित्र संचालक को दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें:अपार्टमेंट में लगी आग, दमकल ने 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

गौरतलब है कि पूर्व में ईमित्र संचालकों द्वारा अवैध वसूली की कई शिकायते मिलने के बाद विभाग द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है. ऐसे मामलो में अधिकतर शिकायते संचालकों द्वारा योजना से लाभांवित होने हेतु आवेदन भरते वक्त तय से अधिक राशि वसूलना है.

ब्यावर (अलवर). यदि आपसे कोई भी ई-मित्र वाला योजना के फॉर्म का आवेदन भरवाते वक्त तय शुल्क से अधिक वसूली करता है, तो आप उसकी शिकायत सीधा श्रम विभाग को दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिये विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है. श्रम विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजनाओं के तहत भरवाएं जाने वाले आवेदन में ई-मित्र द्वारा अवैध वसूली की जाती है. वह उपभोक्ता या तो कॉलेज रोड पर स्थित श्रम कार्यालय जाकर लिखित शिकायत दे सकता है.

ईमित्र सेंटर पर वसूली के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर जारी

अथवा विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-1800-999 नंबर पर कॉल करके शिकायत भी दर्ज करवा सकता है. श्रम अधिकारी अशोक मीणा ने बताया कि उपभोक्ता की शिकायत सीधे जयपुर कार्यालय से मॉनिटर की जाएगी तथा जांच में ईमित्र संचालक को दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें:अपार्टमेंट में लगी आग, दमकल ने 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

गौरतलब है कि पूर्व में ईमित्र संचालकों द्वारा अवैध वसूली की कई शिकायते मिलने के बाद विभाग द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है. ऐसे मामलो में अधिकतर शिकायते संचालकों द्वारा योजना से लाभांवित होने हेतु आवेदन भरते वक्त तय से अधिक राशि वसूलना है.

Intro:ब्यावर एंकर- श्रम विभाग ने ईमित्र सेंटर पर वसूली के बढ़ रहे मामलो को ध्यान में रखते हुए शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर जारी किया हैै। शिकायत सही पाए जाने पर ईमित्र संचालक का लाईसेंस रद्द किया जा सकता है। विभाग ने उपभोक्ताओं से शिकायत करने के लिये टोल फ्री नंबर 1800-1800-999 जारी किये है।


वीओं - यदि आपसे कोई भी ईमित्र वाला योजना के फाॅर्म का आवेदन भरवाते वक्त तय शुल्क से अधिक वसूली करता है तो आप उसकी शिकायत सीधा श्रम विभाग को दर्ज करवा सकते है। इसके लिये विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। श्रम विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजनाओं के तहत भरवाएं जाने वाले आवेदन में ईमित्र द्वारा अवैध वसूली की जाती है तो वह उपभोक्ता या तो काॅलेज रोड पर स्थित श्रम कार्यालय आकर लिखित शिकायत दे सकता है अथवा विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-1800-999 नंबर पर काॅल करकर शिकायत दर्ज करवा सकता है। श्रम अधिकारी अशोक मीणा ने बताया कि उपभोक्ता की शिकायत सीधे जयपुर कार्यालय से माॅनिटर की जाएगी तथा जांच में ईमित्र संचालक को दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बाईट- अशोक मीणा, श्रम अधिकारी

गौरतलब है कि पूर्व में ईमित्र संचालकों द्वारा अवैध वसूली की कई शिकायते मिलने के बाद विभाग द्वारा उक्त निर्णय लिया है। ऐसे मामलो में अधिकतर शिकायते संचालकों द्वारा योजना से लाभांवित होने हेतु आवेदन भरते वक्त तय से अधिक राशि वसूलना है।


स्लग-
ईमित्र संचालक ने अवैध वसूली की तो लाईसेंस होगा रद्द
उपभोक्ता सीधे टोल फ्री नंबर 1800-1800-999 पर कर सकेगा शिकायतBody:कुलभूषणConclusion:
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