ब्यावर (अलवर). यदि आपसे कोई भी ई-मित्र वाला योजना के फॉर्म का आवेदन भरवाते वक्त तय शुल्क से अधिक वसूली करता है, तो आप उसकी शिकायत सीधा श्रम विभाग को दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिये विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है. श्रम विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजनाओं के तहत भरवाएं जाने वाले आवेदन में ई-मित्र द्वारा अवैध वसूली की जाती है. वह उपभोक्ता या तो कॉलेज रोड पर स्थित श्रम कार्यालय जाकर लिखित शिकायत दे सकता है.
अथवा विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-1800-999 नंबर पर कॉल करके शिकायत भी दर्ज करवा सकता है. श्रम अधिकारी अशोक मीणा ने बताया कि उपभोक्ता की शिकायत सीधे जयपुर कार्यालय से मॉनिटर की जाएगी तथा जांच में ईमित्र संचालक को दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें:अपार्टमेंट में लगी आग, दमकल ने 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू
गौरतलब है कि पूर्व में ईमित्र संचालकों द्वारा अवैध वसूली की कई शिकायते मिलने के बाद विभाग द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है. ऐसे मामलो में अधिकतर शिकायते संचालकों द्वारा योजना से लाभांवित होने हेतु आवेदन भरते वक्त तय से अधिक राशि वसूलना है.