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बानसूर और नीमराणा में राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश तक चुनाव पर रोक

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Published : Jan 10, 2020, 11:21 PM IST

अलवर में पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण 17 जनवरी से पहला चरण होना है, जिसमें बानसूर और नीमराणा में चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश तक रोक लगा दी गई है. बता दें कि पहले 16 पंचायत समितियां में चुनाव होने थे, लेकिन अब 8 पंचायत समितियों में चुनाव होना है.

alwar news, अलवर न्यूज
अलवर में कोर्ट के स्टे के बाद संशोधन शेड्यूल

अलवर. जिले में पंच और सरपंच के चुनाव में न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में कुछ बदलाव किया है. अलवर जिले में पहले चरण में 17 जनवरी को होने वाले पंचायत समितियों में सरपंच और पंच पद के चुनाव होने थे, जिनमें बानसूर और नीमराणा भी शामिल था.

लेकिन, कोर्ट की स्टे के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश तक इन पर रोक लगाई गई है. जिसके लिए 191 ग्राम पंचायतों में गुरुवार को नाम निर्देशन पत्र भी जमा हो गए. मगर अब चुनाव आयोग द्वारा जारी सूचना के कुछ फेरबदल किया गया है.

अलवर में कोर्ट के स्टे के बाद संशोधन शेड्यूल

उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामचरण शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में कुल 16 पंचायत समितियां हैं. जिनमें कोर्ट के स्टे के बाद संशोधन शेड्यूल के अनुसार फिलहाल 8 पंचायत समितियों में चुनाव होना है. इनमें फिलहाल रैणी, कठूमर, तिजारा, रामगढ़, मालाखेड़ा, बहरोड, किशनगढ़ बास और गोविंदगढ़ को शामिल किया गया है और यदि प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण की बात करें तो प्रथम चरण में तिजारा, रैणी, कठूमर पंचायत समितियों के चुनाव होंगे.

पढ़ेंः Reality Check: सख्ती का असर, चाइनीज मांझे का नया ठिकाना पुलिस थाना!

वहीं द्वितीय चरण में रामगढ़ और मालाखेड़ा पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं और इसके अलावा तृतीय चरण में किशनगढ़ बास बहरोड गोविंदगढ़ में चुनाव होंगे और जो शेष आठ पंचायत हैं, उनका राज्य निर्वाचन आयोग का जैसा भी निर्देश आएगा, उनको तभी कराया जाएगा.

अलवर. जिले में पंच और सरपंच के चुनाव में न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में कुछ बदलाव किया है. अलवर जिले में पहले चरण में 17 जनवरी को होने वाले पंचायत समितियों में सरपंच और पंच पद के चुनाव होने थे, जिनमें बानसूर और नीमराणा भी शामिल था.

लेकिन, कोर्ट की स्टे के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश तक इन पर रोक लगाई गई है. जिसके लिए 191 ग्राम पंचायतों में गुरुवार को नाम निर्देशन पत्र भी जमा हो गए. मगर अब चुनाव आयोग द्वारा जारी सूचना के कुछ फेरबदल किया गया है.

अलवर में कोर्ट के स्टे के बाद संशोधन शेड्यूल

उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामचरण शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में कुल 16 पंचायत समितियां हैं. जिनमें कोर्ट के स्टे के बाद संशोधन शेड्यूल के अनुसार फिलहाल 8 पंचायत समितियों में चुनाव होना है. इनमें फिलहाल रैणी, कठूमर, तिजारा, रामगढ़, मालाखेड़ा, बहरोड, किशनगढ़ बास और गोविंदगढ़ को शामिल किया गया है और यदि प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण की बात करें तो प्रथम चरण में तिजारा, रैणी, कठूमर पंचायत समितियों के चुनाव होंगे.

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वहीं द्वितीय चरण में रामगढ़ और मालाखेड़ा पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं और इसके अलावा तृतीय चरण में किशनगढ़ बास बहरोड गोविंदगढ़ में चुनाव होंगे और जो शेष आठ पंचायत हैं, उनका राज्य निर्वाचन आयोग का जैसा भी निर्देश आएगा, उनको तभी कराया जाएगा.

Intro:अलवर में पंच व सरपंच के चुनाव में न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में कुछ बदलाव किया है। अलवर जिले में पहले चरण में 17 जनवरी को होने वाले पंचायत समितियों में सरपंच और पंच पद के चुनाव होने थे। जिनमें बानसूर व नीमराणा भी शामिल था। लेकिन कोर्ट की स्टे के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश तक इन पर रोक लगाई गई है। जिसके लिए 191 ग्राम पंचायतों में गुरुवार को नाम निर्देशन पत्र भी जमा हो गए मगर अब चुनाव आयोग द्वारा जारी सूचना के कुछ फेरबदल किया गया है।


Body:अतिरिक्त जिला कलेक्टर वह उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामचरण शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में कुल 16 पंचायत समितियां हैं। जिनमें कोर्ट के स्टे के बाद संशोधन शेड्यूल के अनुसार फिलहाल 8 पंचायत समितियों में चुनाव होना है। इनमें फिलहाल रैणी, कठूमर, तिजारा, रामगढ़, मालाखेड़ा, बहरोड, किशनगढ़ बास व गोविंदगढ़ को शामिल किया गया है। और यदि प्रथम द्वितीय व तृतीय चरण की बात करें तो प्रथम चरण में तिजारा, रैणी, कठूमर पंचायत समितियों के चुनाव होंगे। वहीं द्वितीय चरण में रामगढ़ और मालाखेड़ा पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं। और इसके अलावा तृतीय चरण में किशनगढ़ बास बहरोड गोविंदगढ़ में चुनाव होंगे। और जो शेष आठ पंचायत हैं। उनका राज्य निर्वाचन आयोग का जैसा भी निर्देश आयेंगा। उनको तभी कराया जाएगा।


Conclusion:बाईट- रामचरण शर्मा उप जिला निर्वाचन अधिकारी
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