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अलवर: मॉल में चल रहा था सैक्स रैकेट, युवती सहित 3 गिरफ्तार

अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने कैपिटल मॉल के स्पा में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने स्पा के मैनेजर, एक ग्राहक और एक युवती को गिरफ्तार किया है. स्पा सेंटर में देह व्यापार का धंधा पिछले काफी समय से चल रहा था.

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अलवर में देह व्यापार का भंड़ाफोड़
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Published : Dec 6, 2020, 10:50 PM IST

अलवर. शहर के कोतवाली थाना में पुलिस ने मॉल में चल रहे एक वेश्यावृत्ति के रैकेट का भंडाफोड़ किया है. मॉल में देह व्यापार का धंधा पिछले काफी समय से चल रहा था. कोतवाली थाना पुलिस ने एक युवती, स्पा के मैनेजर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवती मणिपुर की बताई जा रही है. पुलिस ने पीटा एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पढ़ें: बाड़मेर: विवाहिता ने भाजपा पार्षद और उसके साथी के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का लगाया आरोप, मामला दर्ज

कार्यवाहक सीओ सिटी मनीष शर्मा ने बताया कि मुखबिर से लगातार सूचना मिल रही थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र में फैमिली स्पा के अंदर संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं. जिसके बाद रविवार को कार्रवाई करते हुए फैमिली स्पा में बोगस ग्राहक भेजकर दबिश दी गई. जिस पर पुलिस ने स्पा के मैनेजर मुरादाबाद निवासी टिंकू शर्मा व मणिपुर निवासी एक युवती और एक ग्राहक जो जयपुर के झोटवाड़ा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह युवती 1 महीने से अलवर में किराए के मकान पर रह रही थी.

अलवर में देह व्यापार का भंड़ाफोड़

पीटा एक्ट क्या है...

पीटा एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट को 1956 में बनाया गया था. इस एक्ट को अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया था. इस एक्ट के तहत कॉल गर्ल को 6 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. अगर कोई ग्राहक किसी नाबालिग लड़की के साथ सेक्स करते पकड़ा जाता है तो उसे 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है.

अलवर. शहर के कोतवाली थाना में पुलिस ने मॉल में चल रहे एक वेश्यावृत्ति के रैकेट का भंडाफोड़ किया है. मॉल में देह व्यापार का धंधा पिछले काफी समय से चल रहा था. कोतवाली थाना पुलिस ने एक युवती, स्पा के मैनेजर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवती मणिपुर की बताई जा रही है. पुलिस ने पीटा एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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कार्यवाहक सीओ सिटी मनीष शर्मा ने बताया कि मुखबिर से लगातार सूचना मिल रही थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र में फैमिली स्पा के अंदर संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं. जिसके बाद रविवार को कार्रवाई करते हुए फैमिली स्पा में बोगस ग्राहक भेजकर दबिश दी गई. जिस पर पुलिस ने स्पा के मैनेजर मुरादाबाद निवासी टिंकू शर्मा व मणिपुर निवासी एक युवती और एक ग्राहक जो जयपुर के झोटवाड़ा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह युवती 1 महीने से अलवर में किराए के मकान पर रह रही थी.

अलवर में देह व्यापार का भंड़ाफोड़

पीटा एक्ट क्या है...

पीटा एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट को 1956 में बनाया गया था. इस एक्ट को अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया था. इस एक्ट के तहत कॉल गर्ल को 6 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. अगर कोई ग्राहक किसी नाबालिग लड़की के साथ सेक्स करते पकड़ा जाता है तो उसे 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है.

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