अलवर. जिले के मांढण थाना क्षेत्र के रायसराणा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता को पुलिस ने 18 दिसंबर की रात को छात्राओं से छेड़छाड़ करने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने के आरोप में गिरफ्तार किया था. जिसे शनिवार को अलवर की पॉक्सो कोर्ट पेश किया. कोर्ट ने आरोपी व्याख्याता को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा पर भेज दिया है.
पॉक्सो अदालत नंबर-1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि आरोपी देव प्रकाश यादव को न्यायाधीश राजवीर सिंह की अदालत में पेश किया गया था. जहां से 2 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को दर्ज एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की थी. नीमराणा के पुलिस उपाधीक्षक और जांच अधिकारी लोकेश मीणा ने शुक्रवार को स्कूल पहुंचकर छात्राओं और स्कूल स्टाफ सहित ग्रामीणों और अभिभावकों के बयान दर्ज किए.
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कई घंटों की जांच के बाद गंडाला निवासी व्याख्याता देव प्रकाश पुत्र धर्म सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया. प्रशासनिक एवं शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद शुक्रवार को पुलिस जांच में भी व्याख्याता दोषी पाया गया. शिक्षा निदेशक के निर्देश के बाद आरोपी व्याख्याता को अलवर मुख्यालय से एपीओ कर दिया गया है. शिक्षा विभाग की 3 सदस्य जांच दल ने भी आरोपी व्याख्याता को दोषी पाया है.
जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी से जो जांच करवाई उसमें भी व्याख्याता दोषी पाया गया. बता दें कि जयपुर के संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण के आदेश के तहत 3 दिन पहले उपखंड के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान यहां कक्षा 12वीं की छात्राओं ने आरोपी व्याख्याता देव प्रकाश पर गंभीर आरोप लगाए थे और छात्राएं अधिकारी के सामने रोने लग गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने आनन-फानन में कई जांच कमेटियां गठित की. सभी कमेटियों की रिपोर्ट में आरोपी व्याख्याता को दोषी पाया गया.