अलवर. बाल अधिकारिता विभाग ने अलवर के बालिका गृह को निलंबित करते हुए बालिका गृह में मौजूद बालिकाओं को अन्य जगह पर शिफ्ट करने के आदेश दिए (Girl home suspended in Alwar) हैं. बालिका गृह में अनियमितता मिलने पर यह फैसला लिया गया है.
बाल अधिकारिता विभाग जयपुर के आयुक्त एवं शासन सचिव ने अलवर में संचालित आरती बालिका गृह में अनियमितता पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से निलंबन करते हुए बंद करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही बाल कल्याण समिति अलवर को आदेश दिए हैं कि आरती बालिका गृह में आवासीय बालिकाओं को तुरंत प्रभाव से अन्य किसी बालिका गृह में स्थानांतरित करें और आने वाले समय में बालिकाओं को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाए. बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि बालिका गृह द्वारा पेश किए गए बिलों में भारी गड़बड़ी मिली है. उन बिलों की जांच पड़ताल के दौरान ज्यादातर फर्जी पाए गए.
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अलवर बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरती बालिका गृह में अधिनियम की धारा 50 के तहत 6 साल से 18 आयु वर्ग कि 50 बालिकाएं के लिए बालिका गृह संचालन की अनुमति दी गई थी. हाल ही में 5 वर्ष के लिए पंजीयन का नवीनीकरण किया गया था. इस दौरान बालिका गृह की तरफ से वित्तीय वर्ष 2021-22 में खर्चे के बिल पेश किए गए. इन बिलों में भारी अनियमितता मिली. कुछ बिलों में तारीख जीएसटी नंबर सहित जरूरी जानकारी नहीं थी. उनकी जांच पड़ताल की गई, तो पता चला कि बालिका गृह की तरफ से भारी गड़बड़ी की गई. फर्जी बिल तैयार करवाए गए. ऐसे में बाल अधिकारिता विभाग की तरफ से बालिका गृह को तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हुए बंद करने के आदेश दिए हैं.