अलवर. जिले की पोक्सो कोर्ट संख्या 4 की अदालत ने 12 साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी बलबीर को 10 साल के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस तरह के मामलों को समाज के लिए चिंताजनक करार दिया है.अलवर जिले के विशिष्ट पोस्को न्यायालय नंबर 4 की न्यायाधीश अलका शर्मा ने अदालत में नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी बलबीर को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि 26 मार्च 2008 को हनुमान सर्किल के पास एक दुकान पर अपने 5 साल के भाई के लिए टॉफी लेने गई एक बच्ची को एक युवक टॉफी देने के बहाने बहला फुसलाकर ले गया और खाली पड़ी फैक्ट्री में ले जाकर दुष्कर्म किया. बच्ची ने शोर मचाया तो गला दबा कर मारने का प्रयास किया. पुलिस ने मामले में आरोपी बलबीर को गिरफ्तार कर लिया था, इस मामले में पोस्को अदालत नम्बर 4 की न्यायाधीश अलका शर्मा ने मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
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अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मासुम बच्ची के साथ इस तरह का कृत्य समाज के लिए चिंताजनक है और नाबालिक बालिकाओं से इस तरह के कृत्य करने वालों को कठोर सजा दी जानी चाहिए. इसलिए, आरोपी को 10 साल के कठोर कारवास की सजा दी जाती है. मामले में कोर्ट में 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाये थे और पत्रावली और मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.