अजमेर. टोंक में मंगलवार को कृषि उपनिदेशक राजेंद्र खंडेलवाल और सहयोगी कार्यालय सहायक दिनेश शर्मा को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार (Two accused arrested in bribery case) किया गया था. दोनों आरोपियों को गुरुवार को अजमेर एसीबी कोर्ट में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने उन्हें 24 दिसंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.
अभियोजन विभाग के सहायक निदेशक सत्यनारायण चितारा ने बताया कि 14 दिसंबर को एसीबी की टोंक इकाई ने कार्रवाई करते हुए सहायक उपनिदेशक कृषि विस्तार राजेंद्र कुमार खंडेलवाल और उनके वरिष्ठ सहायक दिनेश कुमार शर्मा को 25 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया था.
चितारा ने बताया कि परिवादी के खाद बीज की दुकान थी जिस पर रोक लगा दी गई थी और उसका लाइसेंस निरस्त नहीं करने के एवज में सहायक उप निदेशक कृषि विस्तार और वरिष्ठ सहायक 30 हजार रुपए की रिश्वत डिमांड कर रहे थे. इस आशय से परिवादी ने टोंक एसीबी ईकाई को शिकायत दी थी.
जिसके बाद शिकायत का सत्यापन किया गया. टोंक में ही दोनों आरोपियों ने पहचान की दुकान पर रिश्वत राशि के 25 हजार रुपए परिवादी से दिलवाए थे. एसीबी ने दोनों आरोपियों के कार्यालय और आवास की भी तलाशी ली. फिलहाल एसीबी ने उसका खुलासा नहीं किया है.
उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को 24 दिसंबर तक एसीबी कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है. मामले में एसीबी अनुसंधान कर रही है. अनुसंधान में यदि और भी आरोपी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.