अजमेर. जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने आगामी दिनों में होने वाले जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव के मद्देनजर प्रथम चरण 23 नवंबर को भिनाय, केकड़ी, सरवाड, सावर, द्वितीय चरण 27 नवंबर को पीसांगन, अजमेर-ग्रामीण, श्रीनगर, तृतीय चरण एक दिसंबर जवाजा, मसूदा और चौथा चरण 5 दिसंबर को अराई और किशनगढ़ के लिए निषेधाज्ञा लागू की है. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. निषेधाज्ञा अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी.
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, धारदार हथियार, गंडासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, बरछी, कटार, धारिया, बाघनख आदि सहित विधि की ओर से प्रतिबंधित हथियार और लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर ना तो घूमेगा और ना ही प्रदर्शन में साथ लेकर चलेगा. इसमें विभिन्न अधिकार प्राप्त वर्गाें को छूट रहेगी.
इन पर रहेगा प्रतिबंध...
प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोई भी व्यक्ति उत्तेजनात्मक, सांप्रदायिक अथवा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाली आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा और ना ही किसी को इसके लिए प्रेरित करेगा. इस तरह के पम्पलेट, पोस्टर और चुनाव सामग्री के छपवाने और वितरण पर भी प्रतिबंध रहेगा.
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री, जातीय तनाव और सांप्रदायिक सदभाव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी ऑडियो, वीडियो या सीडी आदि का ना तो स्वयं प्रचार-प्रसार करेगा और ना ही कराएगा. कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर और किसी भी समय पर शांति भंग करने, चुनाव प्रक्रिया, मतगणना को किसी प्रकार से बाधित उकरने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए ना तो स्वयं कोई कार्रवाई करेगा और ना ही अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा.
सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध...
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन कराएगा. अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और ना ही नियमों में विहित मात्रा से अधिक मदिरा अपने घर संग्रहित करेगा. सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा.
उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार अत्यंत ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रसायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही इसका उपयोग करेगा. कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया, मतगणना से संबंधित आदर्श आचार संहिता, विभिन्न नियमों व निर्देशों की अवहेलना के साथ किसी भी प्रकार की रैली ना तो आयोजित करेगा और ना ही अन्य व्यक्ति को आयोजन हेतु प्रोत्साहित करेगा.
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राजपुरोहित ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, सार्वजनिक भवनों, स्थलों व सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों व संपत्तियों पर कटआउट, पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री ना तो लगाएगा और ना ही किसी भी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण करेगा. निजी भवन, स्थल, संपत्ति पर चुनाव प्रक्रिया संबंधी पोस्टर, बैनर कटआउट आदि का उसके मालिक धारक की पूर्व लिखित अनुमति से ही उपयोग करेगा.
शहरी क्षेत्रों में निजी संपत्ति के स्वामी, धारक लिखित सहमति पर भी नारा लेखन एवं पम्पलेट आदि का चिपकाना वर्जित रहेगा. उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति, विभाग का अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त, ऊंचे टॉवरों और ऊंचे पानी की टंकियों आदि पर नहीं चढेगा. कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा. किसी भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं जाएगा. भारत एवं राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन की पालना की जाएगी.
प्रधान एवं उप प्रधान चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त...
पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अजमेर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, पीसांगन को पीसांगन, श्रीनगर को श्रीनगर, अरांई को अरांई, किशनगढ को किशनगढ, जवाजा को जवाजा, मसूदा को मसूदा, भिनाय को भिनाय, केकड़ी को केकड़ी, सरवाड़ को सरवाड तथा जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर को पंचायत समिति सावर के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है.