अजमेर. जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत जिन जिलों में कोरोना संक्रमण अधिक फैल रहा है वहां धारा 144 को लागू कर दी गई है. इसके तहत सभी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम बंद रहेंगे लेकिन अंतिम संस्कार तथा शादी समारोह के लिए राज्य सरकार की ओर से पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन यथावत रहेगी.
वहीं इनके अलावा अस्पताल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से आने के लिए मुक्त रखा गया है. इसके अलावा कहीं भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है. धारा 144 लागू होने के कारण कुछ लोग अब भी इस धारा के प्रावधानों से या तो अनभिज्ञ हैं या जानबूझकर गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं. ऐसे में लोगों में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से सोमवार को जिला पुलिस तथा जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया गया.
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फ्लैग मार्च को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित तथा जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने हरी झंडी दिखाकर पटेल मैदान से रवाना किया. मार्च पटेल मैदान से शुरू होकर नया बाजार गांधी भवन, मदार गेट तथा बड़ा बाजार होते हुए कैसरगंज तक पहुंचा.
पुष्प वर्षा कर स्वागत
कोविड-19 महामारी से बचने के लिए जिला पुलिस और प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकालकर किए गए जन जागरण का सभी ने स्वागत किया. जहां-जहां से होकर फ्लैग मार्च गुजरा वहां के व्यापारियों ने इसकी सराहना करते हुए पुलिस के जवानों, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा कर उनका हौसला बढ़ाया.
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व्यक्तिगत रूप से करें बचाव
जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने इस मौके पर मीडिया से कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत धारा 144 को लागू कर दिया गया है. इसके बाद जिला पुलिस का कार्य और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब तक किए जा रहे सारे प्रयास फेल साबित हो रहे हैं. जनता अभी भी यह समझ नहीं रही कि कोरोना हमारे लिए कितना खतरनाक है. जब यह कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ले लेगा तो इस बीमारी से कई लोगों की मौत हो सकती है.
उन्होंने बताया कि सरकार ने कुछ जिलों में धारा 144 लागू की है. इन जिलों में अजमेर भी शामिल है इसलिए यहां के लोगों को समझना होगा कि सरकार ने मजबूरी में इस धारा को लगाकर कोविड-19 के प्रसार को रोकने का एक और प्रयास किया है. यदि लोग गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस सख्ती करेगी.