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POCSO Special Court Judgment : नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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Published : Apr 27, 2022, 3:58 PM IST

अजमेर के जवाजा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (Minor rape accused in Ajmer sentenced to 20 years rigorous imprisonment) है. कोर्ट ने आरोपी पर 22 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. रेप का यह मामला 27 मार्च, 2021 को दर्ज किया गया था.

Minor rape accused in Ajmer sentenced to 20 years rigorous imprisonment
नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

अजमेर. जिले के जवाजा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से हुए रेप के मामले में अजमेर की पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत संख्या 1 ने दुराचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई (Minor rape accused in Ajmer sentenced to 20 years rigorous imprisonment) है. साथ ही 22 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.

अजमेर पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि जवाजा थाना क्षेत्र में 27 मार्च, 2021 को नाबालिग पीड़िता की मां ने जवाजा थाने में आरोपी ललित सिंह के खिलाफ उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करवाया था. प्रकरण में जवाजा पुलिस ने आरोपी को 1 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने 28 जून, 2021 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था. वहीं 27 अगस्त, 2021 को चार्जशीट पेश की थी.

पढ़ें: भीलवाड़ा: मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रखने की सुनाई सजा

परिहार ने बताया कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 9 गवाह और 20 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए थे. उन्होंने बताया कि मामले में न्यायालय में पेश की गई डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा. परिहार ने बताया कि पीड़िता स्कूल में पढ़ती थी. वहीं आरोपी मजदूरी करता था. आरोपी राजसमंद के देवगढ़ कस्बे में पीपली नगर का निवासी ललित सिंह रावत है. घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 16 वर्ष और आरोपी की उम्र 20 वर्ष थी.

पढ़ें: बूंदी: दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

यह था मामला: राजसमंद के देवगढ़ जिले के कीर्ति नगर निवासी दलित साहित्य अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जवाजा आया हुआ था. नाबालिग लड़की घर में अकेली थी. नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर वह टाडगढ़ ले गया. जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. मामले में नाबालिग लड़की की मां ने आरोपी के खिलाफ जवाजा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद जब आरोपी बाहर निकला तो उसकी मां सामने खड़ी थी. आरोपी की मां का रो-रो कर बुरा हाल था. मां को दिलासा देने के बजाय आरोपी मां से बोला चिंता मत कर मुझे कोई दिक्कत नहीं है.

अजमेर. जिले के जवाजा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से हुए रेप के मामले में अजमेर की पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत संख्या 1 ने दुराचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई (Minor rape accused in Ajmer sentenced to 20 years rigorous imprisonment) है. साथ ही 22 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.

अजमेर पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि जवाजा थाना क्षेत्र में 27 मार्च, 2021 को नाबालिग पीड़िता की मां ने जवाजा थाने में आरोपी ललित सिंह के खिलाफ उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करवाया था. प्रकरण में जवाजा पुलिस ने आरोपी को 1 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने 28 जून, 2021 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था. वहीं 27 अगस्त, 2021 को चार्जशीट पेश की थी.

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परिहार ने बताया कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 9 गवाह और 20 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए थे. उन्होंने बताया कि मामले में न्यायालय में पेश की गई डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा. परिहार ने बताया कि पीड़िता स्कूल में पढ़ती थी. वहीं आरोपी मजदूरी करता था. आरोपी राजसमंद के देवगढ़ कस्बे में पीपली नगर का निवासी ललित सिंह रावत है. घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 16 वर्ष और आरोपी की उम्र 20 वर्ष थी.

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यह था मामला: राजसमंद के देवगढ़ जिले के कीर्ति नगर निवासी दलित साहित्य अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जवाजा आया हुआ था. नाबालिग लड़की घर में अकेली थी. नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर वह टाडगढ़ ले गया. जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. मामले में नाबालिग लड़की की मां ने आरोपी के खिलाफ जवाजा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद जब आरोपी बाहर निकला तो उसकी मां सामने खड़ी थी. आरोपी की मां का रो-रो कर बुरा हाल था. मां को दिलासा देने के बजाय आरोपी मां से बोला चिंता मत कर मुझे कोई दिक्कत नहीं है.

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