अजमेर. विशेष पॉक्सो अदालत संख्या 1 ने 8 वर्षीय बालक से कुकर्म के मामले में आरोपी को जीवित रहने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Life imprisonment to convict by POCSO Court) है. यह घिनौना मामला 16 मई, 2021 को रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में सामने आया था.
विशिष्ठ लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में आरोपी परमाराम घर के बाहर खेल रहे 8 वर्षीय बच्चे को बहला फुसलाकर जंगल मे ले गया था. जहां कुकर्म के बाद उसे छोड़ दिया. घर लौटने पर डर से सहमे बालक ने अपने परिजनों को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया. अगले दिन जब उसकी मां कपड़े धो रही थी, तो बालक के कपड़ों पर खून लगा हुआ था. बालक से कपड़ो पर लगे खून के बारे में पूछने पर उसने मां को सारी घटना बता दी.
परिहार ने बताया कि परिजनों ने रूपनगढ़ थाने में आरोपी परमाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस ने बालक की मेडिकल जांच के साथ उसके कपड़ो की एफएसएल जांच भी करवाई थी. पुलिस ने मामले में आरोपी परमाराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की. उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 21 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. मामले में विधि प्रयोगशाला से प्राप्त कपड़ो की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई. इनके आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को जीवित रहने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.