ETV Bharat / city

अपहरण कर 6 महीने तक दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सजा 90 हजार रुपए जुर्माना

अजमेर के सरवाड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर छह महीने तक अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा और 90 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है.

अपहरण कर दुष्कर्म  ajmer news  crime in ajmer  crime in rajasthan  fined 90 thousand rupees  अजमेर न्यूज  दुष्कर्म के मामले में सजा
20 साल की सजा 90 हजार रुपए जुर्माना
author img

By

Published : Apr 6, 2021, 7:44 PM IST

अजमेर. सरवाड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर छह महीने तक अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. पॉक्सो एक्ट प्रकरण विशेष न्यायालय ने आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास और 90 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

20 साल की सजा 90 हजार रुपए जुर्माना

पॉक्सो एक्ट प्रकरण संख्या- 2 न्यायालय के विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया, सरवाड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग का वहीं के रहने वाले काशीराम उर्फ खुशीराम ने अपहरण कर लिया था. इसके बाद छह महीने तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा. परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था.

यह भी पढ़ें: चूरू में NDPS के मामले में कोर्ट का फैसला, तस्कर को 12 वर्ष का कारावास

पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब करके मेडिकल मुआयना करवाया. साथ ही न्यायालय में बयान दर्ज करवाया और आरोपी को गिरफ्तार किया. मामले में पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 9 गवाह और 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने आरोपी काशीराम को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल के कठोर कारावास और 90 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया.

अजमेर. सरवाड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर छह महीने तक अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. पॉक्सो एक्ट प्रकरण विशेष न्यायालय ने आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास और 90 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

20 साल की सजा 90 हजार रुपए जुर्माना

पॉक्सो एक्ट प्रकरण संख्या- 2 न्यायालय के विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया, सरवाड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग का वहीं के रहने वाले काशीराम उर्फ खुशीराम ने अपहरण कर लिया था. इसके बाद छह महीने तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा. परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था.

यह भी पढ़ें: चूरू में NDPS के मामले में कोर्ट का फैसला, तस्कर को 12 वर्ष का कारावास

पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब करके मेडिकल मुआयना करवाया. साथ ही न्यायालय में बयान दर्ज करवाया और आरोपी को गिरफ्तार किया. मामले में पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 9 गवाह और 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने आरोपी काशीराम को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल के कठोर कारावास और 90 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.