अजमेर. सरवाड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर छह महीने तक अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. पॉक्सो एक्ट प्रकरण विशेष न्यायालय ने आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास और 90 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.
पॉक्सो एक्ट प्रकरण संख्या- 2 न्यायालय के विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया, सरवाड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग का वहीं के रहने वाले काशीराम उर्फ खुशीराम ने अपहरण कर लिया था. इसके बाद छह महीने तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा. परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था.
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पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब करके मेडिकल मुआयना करवाया. साथ ही न्यायालय में बयान दर्ज करवाया और आरोपी को गिरफ्तार किया. मामले में पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 9 गवाह और 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने आरोपी काशीराम को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल के कठोर कारावास और 90 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया.