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अजमेर: 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष जेल की सजा - राजस्थान ताजा हिंदी खबरें

अजमेर की पॉक्सो न्यायालय संख्या एक ने नाबलिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने 6 वर्षीय बालिका को बहला फुसला कर उसके साथ दुराचार किया था. इस पर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था.

Accused of rape in Ajmer, Pocso case in Ajmer
दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा
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Published : Dec 15, 2020, 10:37 PM IST

अजमेर. पॉक्सो की विशेष न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग से दुराचार के आरोपी धनखड़ को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.

दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि मामला किशनगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी ने बहला फुसलाकर 6 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार किया था. घटना के समय आरोपी ने पीड़ित बालिका के भाई को 40 रुपए देकर चॉकलेट लाने के लिए भेज दिया था. घटना का पता चलने पर पीड़ित बालिका के घरवालों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था. न्यायालय में 17 दस्तावेजों व 9 गवाहों के आधार पर न्यायधीश रतनलाल मूड द्वारा उक्त मामले का सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के आदेश दिए गए हैं.

पूरा मामला है 2018 का...

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि यह पूरा मामला 2018 का है, जहां पीड़ित के परिवार द्वारा किशनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिस पर पॉक्सो संख्या एक के न्यायाधीश रतनलाल मूड ने मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने पीड़ित नाबालिग को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

अजमेर. पॉक्सो की विशेष न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग से दुराचार के आरोपी धनखड़ को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.

दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि मामला किशनगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी ने बहला फुसलाकर 6 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार किया था. घटना के समय आरोपी ने पीड़ित बालिका के भाई को 40 रुपए देकर चॉकलेट लाने के लिए भेज दिया था. घटना का पता चलने पर पीड़ित बालिका के घरवालों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था. न्यायालय में 17 दस्तावेजों व 9 गवाहों के आधार पर न्यायधीश रतनलाल मूड द्वारा उक्त मामले का सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के आदेश दिए गए हैं.

पूरा मामला है 2018 का...

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि यह पूरा मामला 2018 का है, जहां पीड़ित के परिवार द्वारा किशनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिस पर पॉक्सो संख्या एक के न्यायाधीश रतनलाल मूड ने मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने पीड़ित नाबालिग को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

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