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अजमेर सेंट्रल जेल से 38 कैदी रिहा, 60 पर जल्द फैसला - Prisoner released from jail

अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रिव्यू कमेटी की बैठक की. जेल में बंद अंडर ट्रायल 38 कैदियों को शुक्रवार को जमानत पर रिहा करवाया. वहीं 60 कैदियों पर भी जल्द ही फैसला होगा.

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अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रामपाल जाट
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Published : May 21, 2021, 8:14 PM IST

अजमेर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रिव्यू कमेटी की बैठक कर अजमेर सेंट्रल जेल में बंद अंडर ट्रायल 38 कैदियों को शुक्रवार को जमानत पर रिहा करवाया. वहीं 60 कैदियों पर भी जल्द ही फैसला होगा. प्राधिकरण के इस फैसले से कैदियों को राहत मिली है.

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रामपाल जाट का बयान...

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रामपाल जाट ने बताया, विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य अंडर ट्रायल कैदियों को राहत दिलाने का रहता है. इसी के तहत रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 98 कैदियों के प्रकरण रखे गए. इसमें से 38 कैदी शुक्रवार को जमानत पर रिहा कर दिए गए. वहीं जल्द ही 60 पर संबंधित न्यायालय फैसला करेगी.

यह भी पढ़ें: राजस्थान दिवस पर कैदियों को सौगात, जैसलमेर जिला कारागार से 10 कैदियों को किया रिहा

उन्होंने बताया, प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार सात साल तक की सजा के बंदी, गर्भवती महिलाएं या बच्चों के साथ सजा काट रही महिला बंदी को विधिक जानकारी के अभाव में जेल से जमानत पर छोड़ना है. ऐसे में रिव्यू कमेटी ने कुल 98 मामले उठाए. उन्होंने कहा, हर महीने यह बैठक आयोजित की जाती है, जिससे कि कैदियों को राहत मिल सके.

अजमेर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रिव्यू कमेटी की बैठक कर अजमेर सेंट्रल जेल में बंद अंडर ट्रायल 38 कैदियों को शुक्रवार को जमानत पर रिहा करवाया. वहीं 60 कैदियों पर भी जल्द ही फैसला होगा. प्राधिकरण के इस फैसले से कैदियों को राहत मिली है.

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रामपाल जाट का बयान...

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रामपाल जाट ने बताया, विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य अंडर ट्रायल कैदियों को राहत दिलाने का रहता है. इसी के तहत रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 98 कैदियों के प्रकरण रखे गए. इसमें से 38 कैदी शुक्रवार को जमानत पर रिहा कर दिए गए. वहीं जल्द ही 60 पर संबंधित न्यायालय फैसला करेगी.

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उन्होंने बताया, प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार सात साल तक की सजा के बंदी, गर्भवती महिलाएं या बच्चों के साथ सजा काट रही महिला बंदी को विधिक जानकारी के अभाव में जेल से जमानत पर छोड़ना है. ऐसे में रिव्यू कमेटी ने कुल 98 मामले उठाए. उन्होंने कहा, हर महीने यह बैठक आयोजित की जाती है, जिससे कि कैदियों को राहत मिल सके.

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