जयपुर. शहर में सभी तरह की दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुल सकेंगे. यह जानकारी जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने दी है. जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने मंगलवार शाम को जयपुर शहर के सभी प्रमुख व्यापार मण्डलों के साथ वर्चुअल बैठक कर बुधवार से वीक डेज पर 6 से 11 बजे तक खुलने जा रहे बाजारों में कोविड गाइडलाइन की पालना के सम्बन्ध में चर्चा की है.
नेहरा ने व्यापार मण्डल प्रतिनिधियों को बताया कि जयपुर में कोरोना संक्रमण की दर 10 प्रतिशत से कम होने के कारण वीकेण्ड कर्फ्यू के दिनों को छोड़कर बाजार सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खोलने के लिए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि अब तक केवल किराना, फल-सब्जी और दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई थी.
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व्यापार मंडलों के लिए मास्क, दो गज दूरी और सैनेटाइजेशन के साथ-साथ बाजारों में भीड़-भाड़ को रोकना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. इसके लिए हर व्यापार मण्डल को उनसे सम्बद्ध बाजार में भीड़ नियंत्रण और कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए इंसीडेंट कमाण्डर, नगर निगम की टीम, पुलिस अधिकारियों और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के साथ बैठक और समन्वय कर डी-कंजेशन प्लान बनाना होगा.
व्यापारियों ने बाजार खोलने का त्रिस्तरीय फार्मूला सुझाया था. पहले चरण में सुबह किराना, फल-फ्रूट और अन्य दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुल रही है, वे वैसे ही खुलती रहे. दूसरे चरण में आम बाजार 12 से 5 बजे तक खोलने और तीसरे चरण में 6 बजे से रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, खाद्य वस्तुओं की दुकानों को खोलने के सुझाव बैठक में दिए गए थे. इस पर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कहा कि फिलहाल गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ही बाजारों को खोला जाएगा और कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा.
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गाइडलाइन की महत्वपूर्ण बातें
- एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.
- सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट सभी प्रकार के खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान बंद रहेंगे.
- गृह विभाग के अनुसार सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक और 7 जून से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुल सकेंगे. निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे.
- जिले में अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा और 8 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक आवागमन अनुमत होगा.
- सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) / थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी. निजी वाहनों में पेट्रोल और डीजल सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा. एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होंगी.
- ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा. स्ट्रीट वेण्डर, थडी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक कर सकेंगे. मण्डियां, फल सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खोली जा सकेंगी. डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी. फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं और चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी.
- ऐसे बाजार जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे. जैसे मंगलवार और गुरुवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार और शुक्रवार को ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें एक छोड़कर एक (Alternate) खोली जा सकेंगी.
- शहरी क्षेत्र में पूरे शहर को थाना क्षेत्रों में विभाजित कर संयुक्त प्रवर्तन दल (JETS) गठित किये जायेंगे. उन दलों में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य कर विभाग, पुलिस एवं नगर निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाएगा. यदि वर्तमान में किसी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल बाजारों की स्थिति के अनुसार जन अनुशासन कमेटी में व्यापार संघों के साथ विचार विमर्श कर बाजारों को खोलने के बाद प्रतिदिन भीड़-भाड़ पर निगरानी रखेंगे. कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए जन अनुशासन कमेटी उत्तरदायी होगी.
- नेहरा ने बताया कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, तो गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार बाजार सात दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा. बाजारों में जन अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदारी संबंधित जन अनुशासन कमेटी, व्यापार मण्डल एवं दुकानदार की स्वयं की होगी. दुकानदार दुकान के बाहर और अंदर गोले बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग की पालना) बनाये रखने की व्यवस्था करेंगे.
अनलॉक प्रक्रिया को लेकर व्यापारिक संगठन एवं प्रशासन की बैठक आयोजित
जयपुर के विराटनगर में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कोरोना काल में 17 अप्रैल से लेकर अब तक 46 दिन बाद बंद व्यापारिक प्रतिष्ठान 2 जून से अनलॉक होंगे. सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक सभी बाजार खोलेंगे. मॉल्स एवं एसी शॉपिंग कंपलेक्स नहीं खुलेंगे. गृह विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से बाजारों में गाइडलाइन के अनुसार अनुमति प्राप्त एक्टिविटी शुरू होगी. बाजार मंगलवार से शुक्रवार 4 दिन ही सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक खुलेंगे. पावटा उपखंड के पंचायत समिति सभागार में व्यापारिक संगठन एवं प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया. मीटिंग में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. मीटिंग में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश आर्य एवं एडिशनल एसपी कोटपुतली रामकुमार कस्वां ने बताया गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कल से बाजार खुलवाए जाएंगे. इस संबंध में विभिन्न व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से चर्चा की गई.