करौली. गृह विभाग राजस्थान (Home Department Rajasthan) ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 (Modified Lockdown) के संबंध में अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave of Corona) को नियंत्रित करने, जनसामान्य की सुविधा, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं.
- जिले के ऐसे सरकारी और निजी कार्यालय, जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 प्रतिशत कार्मिक उपस्थित रहेंगे.
- जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से ज्यादा है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे.
- खेलकूद संबंधी गतिविधियों के आयोजन के संबंध में परिसर और स्टेडियम में कोच के निर्देशन में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए पूर्णतया वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सोमवार से शनिवार प्रात 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
- व्यवसायिक प्रतिष्ठान भवन की मंजिल के मुताबिक जैसे पहले दिन बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर की दुकान, उसके अगले दिन ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर स्थित दुकानें एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगी.
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यह निर्देश भी दिए गए
- रेस्टोरेंट संचालकों की ओर से बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रात 9 बजे से सायं 4 बजे तक और क्षमता का 50 प्रतिशत अनुमत होंगे.
- जिम और योगा सेंटर सोमवार से शनिवार प्रात 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमति होगी.
- शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जनअनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.
- पूर्व में खोले जाने वाले अनुमत सभी बाजार, व्यवसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक अनुमत थे, उन्हें सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी.