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झालावाड़: किशोर का यौन शोषण करने पर पॉक्सो कोर्ट ने जारी किए महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश - महिला के खिलाफ मामला दर्ज

झालावाड़ पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने नाबालिग किशोर के यौन शोषण के मामले में महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है.

Jhalawar news, Pocso court issues order
किशोर का यौन शोषण करने पर पॉक्सो कोर्ट ने जारी किए महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश
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Published : Mar 27, 2021, 10:57 PM IST

झालावाड़. जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोर के साथ यौन शोषण करने वाली महिला के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उसको गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 1 जुलाई 2019 को आरोपी महिला ने किशोर को दिन में 1:30 बजे के करीब अपने घर पर बुलाकर उसका यौन शोषण किया था.

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किशोर का यौन शोषण करने पर पॉक्सो कोर्ट ने जारी किए महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

इस पर पीड़ित किशोर के पिता ने कोर्ट की शरण लेते हुए आरोपी महिला के खिलाफ परिवाद पेश किया था. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन बाद में प्रकरण को झूठा मानते हुए एफआर लगा दी गई थी, जिस पर परिवादी ने प्रोटेस्ट पिटिशन पेश की तथा अपनी तरफ से कोर्ट में गवाहों के बयान करवाए.

यह भी पढ़ें- GNCTD एक्ट लोकतंत्र की हत्या, मोदी सरकार देश को फासीवादी तरीके से चलाना चाहती है: अशोक गहलोत

इस पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए आरोपी महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं. साथ ही उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है.

झालावाड़. जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोर के साथ यौन शोषण करने वाली महिला के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उसको गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 1 जुलाई 2019 को आरोपी महिला ने किशोर को दिन में 1:30 बजे के करीब अपने घर पर बुलाकर उसका यौन शोषण किया था.

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किशोर का यौन शोषण करने पर पॉक्सो कोर्ट ने जारी किए महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

इस पर पीड़ित किशोर के पिता ने कोर्ट की शरण लेते हुए आरोपी महिला के खिलाफ परिवाद पेश किया था. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन बाद में प्रकरण को झूठा मानते हुए एफआर लगा दी गई थी, जिस पर परिवादी ने प्रोटेस्ट पिटिशन पेश की तथा अपनी तरफ से कोर्ट में गवाहों के बयान करवाए.

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इस पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए आरोपी महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं. साथ ही उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है.

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