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जेडीए ने 10 बीघा भूमि पर चार अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को किया विफल

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने निजी खातेदारी की करीब 10 बीघा भूमि पर चार अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है. इसके साथ ही गैर मुमकिन नाले, आम रास्ते और चरागाह की करीब 9 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है.

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जेडीए ने 10 बीघा भूमि पर चार अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास को किया विफल
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Published : Apr 1, 2021, 10:57 PM IST

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने निजी खातेदारी की करीब 10 बीघा भूमि पर चार अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है. इसके साथ ही गैर मुमकिन नाले, आम रास्ते और चरागाह की करीब 9 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है. जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के मुताबिक जोन 14 के क्षेत्र अधिकार रिंग रोड के पास स्थित खेड़ी गोकुलपुरा में करीब 3 बीघा कृषि भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था. जेडीए के बिना अनुमति और बिना स्वीकृति के ही ग्रेवल सड़कें और अवैध निर्माण किए जा रहे थे. जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है.

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गोविंदपुरा के पास ग्राम बक्सावाला में करीब 1 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था. जेडीए की बिना अनुमति के ही अवैध निर्माण किए जा रहे थे. ग्राम डाबला बुजर्ग में करीब 4 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए जेडीए की बिना अनुमति के ही अवैध निर्माण किए जा रहे थे, जिसे प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है. कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदार के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त 14 को लिखा गया है.

संबंधित व्यक्ति से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियम अनुसार खर्चा वसूली और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटी के खिलाफ रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके. जॉन 13 के क्षेत्राधिकार ग्राम अचरोल के खसरा नंबर 5871 में गैर मुमकिन नाले की करीब 7 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करके सीमेंट के पिल्लर और लोहे के एंगल लगाकर तारबंदी कर ली गई थी, जिसे जोन 13 के राजस्व स्टॉप और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने मजदूरों की सहायता से ध्वस्त करके गैर मुमकिन नाले की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है.

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जोन 13 के मानपुरा माचेड़ी के पास ग्राम रूंडल में आम रास्ते और चरागाह की करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर सीमेंट के पिल्लर और तारबंदी कर ली गई थी, जिसको प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त करके आम रास्ते और चरागाह की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है. जोन 11 क्षेत्राधिकार सेज जाने वाली रोड के पास स्थित ग्राम ने नेवटा में करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बाउंड्री वाल और अवैध निर्माण किए जा रहे थे, जिसे प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त करवा कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है.

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने निजी खातेदारी की करीब 10 बीघा भूमि पर चार अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है. इसके साथ ही गैर मुमकिन नाले, आम रास्ते और चरागाह की करीब 9 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है. जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के मुताबिक जोन 14 के क्षेत्र अधिकार रिंग रोड के पास स्थित खेड़ी गोकुलपुरा में करीब 3 बीघा कृषि भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था. जेडीए के बिना अनुमति और बिना स्वीकृति के ही ग्रेवल सड़कें और अवैध निर्माण किए जा रहे थे. जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है.

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गोविंदपुरा के पास ग्राम बक्सावाला में करीब 1 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था. जेडीए की बिना अनुमति के ही अवैध निर्माण किए जा रहे थे. ग्राम डाबला बुजर्ग में करीब 4 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए जेडीए की बिना अनुमति के ही अवैध निर्माण किए जा रहे थे, जिसे प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है. कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदार के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त 14 को लिखा गया है.

संबंधित व्यक्ति से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियम अनुसार खर्चा वसूली और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटी के खिलाफ रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके. जॉन 13 के क्षेत्राधिकार ग्राम अचरोल के खसरा नंबर 5871 में गैर मुमकिन नाले की करीब 7 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करके सीमेंट के पिल्लर और लोहे के एंगल लगाकर तारबंदी कर ली गई थी, जिसे जोन 13 के राजस्व स्टॉप और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने मजदूरों की सहायता से ध्वस्त करके गैर मुमकिन नाले की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है.

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जोन 13 के मानपुरा माचेड़ी के पास ग्राम रूंडल में आम रास्ते और चरागाह की करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर सीमेंट के पिल्लर और तारबंदी कर ली गई थी, जिसको प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त करके आम रास्ते और चरागाह की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है. जोन 11 क्षेत्राधिकार सेज जाने वाली रोड के पास स्थित ग्राम ने नेवटा में करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बाउंड्री वाल और अवैध निर्माण किए जा रहे थे, जिसे प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त करवा कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है.

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