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विशेष भत्ता रोकने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, मांगा जवाब

गृह विभाग के गत 29 जून के उस आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके तहत गृह विभाग ने सीआईडी एसबी में जनवरी 2016 के बाद परिवीक्षा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को दिए जा रहे विशेष भत्ते को रोकने को कहा था. इसके साथ ही अदालत ने मामले में गृह सचिव, वित्त सचिव और एसपी सीआईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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विशेष भत्ता रोकने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे
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Published : Sep 18, 2020, 5:44 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह विभाग के गत 29 जून के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत गृह विभाग ने सीआईडी एसबी में जनवरी 2016 के बाद परिवीक्षा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को दिए जा रहे विशेष भत्ते को रोकने को कहा था. इसके साथ ही अदालत ने मामले में गृह सचिव, वित्त सचिव और एसपी सीआईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश एसएस योगी की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता एमएस राघव ने कहा कि राज्य सरकार ने 9 दिसंबर 2017 को एक सर्कुलर जारी कर प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को दिए जा रहे विशेष भत्ते पर रोक लगा दी थी. वहीं इस आदेश के बाद गृह विभाग ने गत 29 जून को पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सीआईडी एसबी में जनवरी 2016 या उसके बाद परिवीक्षा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को दिए जा रहे विशेष भत्ते को फ्रीज कर दिया गया है.

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार का 9 दिसंबर का आदेश याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्ति पर तैनात ना होकर विभाग का स्थाई कर्मचारी है. इसके बावजूद भी सरकार ने उसे दिए जा रहे विशेष भत्ते पर रोक लगा दी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गृह विभाग के 29 जून के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह विभाग के गत 29 जून के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत गृह विभाग ने सीआईडी एसबी में जनवरी 2016 के बाद परिवीक्षा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को दिए जा रहे विशेष भत्ते को रोकने को कहा था. इसके साथ ही अदालत ने मामले में गृह सचिव, वित्त सचिव और एसपी सीआईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश एसएस योगी की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता एमएस राघव ने कहा कि राज्य सरकार ने 9 दिसंबर 2017 को एक सर्कुलर जारी कर प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को दिए जा रहे विशेष भत्ते पर रोक लगा दी थी. वहीं इस आदेश के बाद गृह विभाग ने गत 29 जून को पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सीआईडी एसबी में जनवरी 2016 या उसके बाद परिवीक्षा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को दिए जा रहे विशेष भत्ते को फ्रीज कर दिया गया है.

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार का 9 दिसंबर का आदेश याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्ति पर तैनात ना होकर विभाग का स्थाई कर्मचारी है. इसके बावजूद भी सरकार ने उसे दिए जा रहे विशेष भत्ते पर रोक लगा दी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गृह विभाग के 29 जून के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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