धौलपुर. जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने मैरिज होम गार्डन, होटल संचालक की बैठक का आयोजन किया. बैठक के दौरान कलेक्टर ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना में कलेक्टर ने रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू करने के लिए आदेश पारित किए हैं. बैठक के दौरान जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर से देखने को मिल रही है, जिसे लेकर राज्य सरकार ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
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कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए गुरुवार को मैरिज होम गार्डन, व्यापारी एवं होटल संचालक आदि की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक के दौरान कलेक्टर ने मैरिज होम गार्डन एवं होटल संचालकों को विशेष सावधानी बरतने के दिशा निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की स्कूलों में पढ़ाई कराए जाने की शिकायत पर अगर कोई स्कूल संचालक दोषी पाया जाता है तो संस्था को सीज लिया जाएगा.
शादी समारोह में राज्य सरकार के निर्देश में 200 से अधिक संख्या पाए जाने पर मैरिज होम गार्डन को 6 माह तक सील करने की कार्रवाई की जाएगी. उसके साथ ही बिना मास्क के कोई भी दुकानदार एवं ग्राहक पाया जाता है तो दुकानदर एवं ग्राहक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा राज्य सरकार के निर्देश में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. जिले भर में ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकानें आदि को रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी है. जिला प्रशासन एवं सरकार की गाइडलाइन के अगर कोई विरुद्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कोरोना का खतरा फिर से बढ़ने लगा है. राज्य में एक्टिव केसों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो प्रदेश के लिए चिंता का विषय है. कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एवं प्रशासन के साथ आमजन का जागरूक होना विशेष जरूरी है. लिहाजा लोग सरकार की गाइडलाइन की पालना करे. उन्होंने कहा अकारण एवं अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले, मुंह पर हमेशा मास्क का प्रयोग करें, बाहर निकलने पर शारीरिक दूरी भी समाज के लोगों से निर्धारित रखें.