नई दिल्ली: विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान 0-5 आयु वर्ग में 79 लाख से अधिक बच्चों को नामांकित किया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. मंत्रालय को सोमवार को सूचित किया. यह बाल आधार पहल के तहत 0-5 आयु वर्ग के बच्चों तक पहुंचने और माता-पिता, बच्चों को कई लाभों मदद करने के लिए एक नए प्रयास का हिस्सा है. मंत्रालय ने कहा, 'विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) के दौरान 0 - 5 आयु वर्ग में 79 लाख से अधिक बच्चों को नामांकित किया है.'
मंत्रालय के अनुसार, जहां 0-5 आयु वर्ग के 2.64 करोड़ बच्चों के पास 31 मार्च 2022 के अंत तक बाल आधार था, वहीं जुलाई 2022 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 3.43 करोड़ हो गई है. देश भर में बढ़ी हुई गति के साथ बाल आधार पंजीकरण बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है. हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में 0-5 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन पहले ही लक्षित आयु वर्ग के 70 प्रतिशत से अधिक को कवर कर चुका है.
बच्चों के पंजीकरण (0-5 आयु वर्ग) में जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप सहित कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. कुल मिलाकर, आधार संतृप्ति वर्तमान में लगभग 94 प्रतिशत है. वयस्कों में आधार संतृप्ति लगभग 100 प्रतिशत है. आधार अब दोनों का उत्प्रेरक है, जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी.'
यूआईडीएआई और उसके क्षेत्रीय कार्यालय लगातार निवासियों को आगे आने और बाल आधार पहल के तहत अपने बच्चों को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. बाल आधार कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में एक सूत्रधार के रूप में काम करता है. और जन्म से ही बच्चों के लिए एक डिजिटल फोटो पहचान के रूप में भी काम करता है.
0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बाल आधार जारी किया जाता है. आधार जारी करने में बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट और आईरिस) का संग्रह एक प्रमुख विशेषता है क्योंकि इन बायोमेट्रिक्स के डी-डुप्लीकेशन के आधार पर विशिष्टता स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है. हालांकि, 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के आधार नामांकन के लिए, ये बायोमेट्रिक्स एकत्र नहीं किए जाते हैं.
0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का आधार नामांकन बच्चे की चेहरे की छवि और माता-पिता/अभिभावक के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (वैध आधार होने) के आधार पर किया जाता है. मंत्रालय ने कहा, 'बाल आधार के लिए नामांकन के समय संबंधित दस्तावेज का प्रमाण एकत्र किया जाता है. बाल आधार को सामान्य आधार से अलग करने के लिए, यह नीले रंग में जारी किया जाता है. इस टिप्पणी के साथ कि यह तब तक वैध है जब तक कि बच्चा 5 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता.
5 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, बच्चे को अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) नामक एक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार सेवा केंद्र में अपना बायोमेट्रिक्स प्रस्तुत करना आवश्यक है. एमबीयू प्रक्रिया डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया से गुजरती है. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, बच्चे को आधार संख्या में कोई बदलाव किए बिना सामान्य आधार जारी किया जाता है.
(एएनआई)