नई दिल्ली: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (Narcotics Bureau) के अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के खुफिया प्रकोष्ठ ने नई दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में ट्रामाडोल (banned drug tramadol) के एक गुप्त निर्माण संयंत्र के बारे में विशेष जानकारी मिली, जिसके बाद यह छापेमारी की गई.
उक्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नई दिल्ली और ग्वालियर की संयुक्त टीम ने प्लॉट नंबर 93, पॉकेट जी, सेक्टर 5, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली पर छापे मारे. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 7 फरवरी को हरियाणा के सिरसा में जनता भवन रोड पर बालाजी आयुर्वेदिक स्टोर और एक गुप्त ट्रामाडोल निर्माण इकाई की जानकारी मिली. अधिकारियों ने कहा कि निर्माण इकाई शहद प्रसंस्करण संयंत्र की आड़ में चल रही थी और निर्मित ट्रामाडोल टैबलेट को आयुर्वेदिक दवा के रूप में ब्रांडेड किया जाता था. उक्त परिसर की तलाशी में 52 किलोग्राम से अधिक ट्रामाडोल गोलियां, पाउडर और 1 किलोग्राम से अधिक अन्य पदार्थ मिला है.
नशीले पदार्थों का खतरा, पंजाब में चुनावी मुद्दा
दिल्ली में अवैध ड्रग फैक्ट्री और हरियाणा में उसके सेल्स आउटलेट का भंडाफोड़ करने की खबर ऐसे समय में आई है, जब हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. जहां ड्रग का खतरा एक बड़ा चुनावी मुद्दा है. पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान दो दिन बाद रविवार (20 फरवरी) को होगा और मतगणना 10 मार्च को होगी.
ट्रामाडोल ने 2018 में मनोदैहिक घोषित
अधिकारियों के अनुसार ट्रामाडोल दवा ऑक्सीकोडोन और हाइड्रोकोडोन जैसी दवाओं की फैमिली का ओपिओइड एनाल्जेसिक है. नशे के उद्देश्य के लिए इसके दुरुपयोग को देखते हुए सरकार ने इसे अप्रैल 2018 में एक मनोदैहिक पदार्थ घोषित किया था. अधिकारियों ने बताया कि मादक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत गोलियों के निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी के साथ-साथ भारी मात्रा में पैकिंग और लेबलिंग सामग्री भी जब्त की गई है. अधिकारियों ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8, 18, 21, 22, 25, 28 और 29 के तहत मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है. नारकोटिक्स कमिश्नर राजेश फत्ते सिंह ढाबरे ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी.
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 किसी भी व्यक्ति को कोका के पौधे की खेती करने या कोका के पौधे के किसी भी हिस्से को इकट्ठा करने और अफीम पोस्त या किसी भी भांग के पौधे की खेती करने से रोकती है. यह धारा किसी भी नशीली दवा या मन:प्रभावी पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, गोदाम, उपयोग, खपत, आयात और निर्यात पर भी रोक लगाती है.
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अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने 7 मामले दर्ज किए हैं और इस साल अब तक 25 किलोग्राम से अधिक अफीम, 1.420 किलोग्राम औषधीय अफीम, 1738 किलोग्राम पोस्ता पुआल, 290 ग्राम हेरोइन, 52.740 किलोग्राम ट्रामाडोल जब्त किया है.