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क्रूज ड्रग्स मामला : आर्यन खान की जमानत अर्जी पर 26 अक्टूबर को सुनवाई

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 14 दिनों से जेल की सलाखों के पीछे हैं. ड्रग्स केस में वे ऐसा फंसे हैं कि उन्हें बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है. बुधवार को मुंबई सेशंस कोर्ट ने आर्यन की जमानत अर्जी खारिज कर दी. अब उनके वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बेल की अर्जी दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर 26 अक्टूबर (मंगवालर) को सुनवाई होगी.

Aryan Khan
Aryan Khan
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Published : Oct 21, 2021, 11:11 AM IST

Updated : Oct 21, 2021, 12:04 PM IST

मुंबई : मुंबई के तट से एक क्रूज़ नौका से मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में गिरफ्तार, अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

आर्यन खान के वकील सतीश मानश‍िंदे ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ के समक्ष याचिका पेश की और उस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. वहीं, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अगले सप्ताह तक का समय मांगा.

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने इसके बाद सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की.

अदालत, उस दिन इसी मामले में गिरफ्तार फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी.

महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे. अदालत ने कहा था कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में थे. अदातल ने अरबाज मर्चेंट (26) और मुनमुन धमेचा (28) की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था.

आर्यन के गिरफ्तारी से अब तक क्या हुआ

2 अक्टूबर : एनसीबी (नार्केटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेड डाली, जिसमें 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरण और एमडीएमए के 22 गोली मिली. इस मामले में आर्यन खान सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया था.

3 अक्टूबर : शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मॉडल मुनमुन धमेचा की गिरफ्तारी की गई और तीनों को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने तीनों को एनसीबी की रिमांड पर सौंप दिया.

4 अक्टूबर : आर्यन खान एवं अन्य लोगों के फिर से अदालत में पेश किया गया. एनसीबी ने आर्यन खान के फोन से मिली डिटेल के आधार पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से आर्यन खान के संबंध बताए. अदालत ने आर्यन खान की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी.

7 अक्टूबर : इस दिन एनसीबी ने फिर से आर्यन खान को रिमांड पर देने की मांग की लेकिन अदालत ने मना कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आर्यन की ओर से जमानत याचिका दायर की गई.

8 अक्टूबर : अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की जमानत का याचिका रद्द कर दी.

9 अक्टूबर : आर्यन खान की ओर से दोबारा जमानत याचिका दायर की गई. कहा कि उन्हें गलत तरीके से दोषी करार किया गया है. उनके पास से कोई ड्रग नहीं मिला, जिस बात को एनसीबी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है.

पढ़ें :- क्रूज ड्रग्स केस : जेल में बंद आर्यन से मिलने पहुंचे शाहरुख

11 अक्टूबर : आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की. कोर्ट ने इस मामले में 13 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा.

13 अक्टूबर : स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी.

14 अक्टूबर : मुंबई के सेशन कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद आर्यन की जमानत रद्द कर दी गई. अगली सुनवाई तक वे जेल में रहेंगे.

बता दें कि इस समय आर्यन और मर्चेंट को आर्थर रोड जेल में रखा गया है जबकि धमेचा को भायकला महिला कारावास में रखा गया है.

मुंबई : मुंबई के तट से एक क्रूज़ नौका से मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में गिरफ्तार, अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

आर्यन खान के वकील सतीश मानश‍िंदे ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ के समक्ष याचिका पेश की और उस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. वहीं, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अगले सप्ताह तक का समय मांगा.

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने इसके बाद सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की.

अदालत, उस दिन इसी मामले में गिरफ्तार फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी.

महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे. अदालत ने कहा था कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में थे. अदातल ने अरबाज मर्चेंट (26) और मुनमुन धमेचा (28) की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था.

आर्यन के गिरफ्तारी से अब तक क्या हुआ

2 अक्टूबर : एनसीबी (नार्केटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेड डाली, जिसमें 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरण और एमडीएमए के 22 गोली मिली. इस मामले में आर्यन खान सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया था.

3 अक्टूबर : शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मॉडल मुनमुन धमेचा की गिरफ्तारी की गई और तीनों को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने तीनों को एनसीबी की रिमांड पर सौंप दिया.

4 अक्टूबर : आर्यन खान एवं अन्य लोगों के फिर से अदालत में पेश किया गया. एनसीबी ने आर्यन खान के फोन से मिली डिटेल के आधार पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से आर्यन खान के संबंध बताए. अदालत ने आर्यन खान की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी.

7 अक्टूबर : इस दिन एनसीबी ने फिर से आर्यन खान को रिमांड पर देने की मांग की लेकिन अदालत ने मना कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आर्यन की ओर से जमानत याचिका दायर की गई.

8 अक्टूबर : अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की जमानत का याचिका रद्द कर दी.

9 अक्टूबर : आर्यन खान की ओर से दोबारा जमानत याचिका दायर की गई. कहा कि उन्हें गलत तरीके से दोषी करार किया गया है. उनके पास से कोई ड्रग नहीं मिला, जिस बात को एनसीबी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है.

पढ़ें :- क्रूज ड्रग्स केस : जेल में बंद आर्यन से मिलने पहुंचे शाहरुख

11 अक्टूबर : आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की. कोर्ट ने इस मामले में 13 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा.

13 अक्टूबर : स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी.

14 अक्टूबर : मुंबई के सेशन कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद आर्यन की जमानत रद्द कर दी गई. अगली सुनवाई तक वे जेल में रहेंगे.

बता दें कि इस समय आर्यन और मर्चेंट को आर्थर रोड जेल में रखा गया है जबकि धमेचा को भायकला महिला कारावास में रखा गया है.

Last Updated : Oct 21, 2021, 12:04 PM IST
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