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MP में आम नागरिकों को सरकार से RTI में सवाल पूछने की सुविधा Online क्यों नहीं, हाईकोर्ट में याचिका दायर

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Published : Nov 3, 2022, 4:23 PM IST

Updated : Feb 3, 2023, 8:31 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश में सूचना के अधिकार कानून के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था नहीं है. इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई है. जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि मलिमथ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने कहा कि मध्यप्रदेश में साल 2005 से ही सूचना के अधिकार कानून लागू किया गया है. इसके तहत किसी भी विभाग से आवेदन कर जानकारी मांगी जा सकती है लेकिन हैरानी की बात यह है यह व्यवस्था ऑनलाइन नहीं है. केंद्र सरकार ने 2013 में एक पोर्टल जरूर बनाया लेकिन मध्यप्रदेश में आरटीआई के लिए इस तरह का पोर्टल नही बनाया गया हैं. हाईकोर्ट ने राज्य शासन राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. (Why not online facility RTI) (Petition in High Court)
Last Updated : Feb 3, 2023, 8:31 PM IST

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