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Vidisha MP Crime News : अवैध संबंधों में की थी महिला ने हत्या, मिली आजीवन कारावास की सजा - विदिशा में सात साल पहले मर्डर पर फैसला

विदिशा जिले के कुरवाई में अवैध संबंधों को लेकर हत्या के मामले में न्यायालय ने एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला सात साल पुराना है. (Murder in illicit relationship) (Woman got life sentence in murder)

Woman got life sentence in murde
महिला को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jul 28, 2022, 7:35 PM IST

विदिशा। सात साल पहले हुए हत्या के प्रकरण में अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश संतोषी वासनिक ने विनीता बाई को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है..शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी विनीता बाई और अशोक कुशवाहा 27 मार्च 2015 को ग्राम परसोरा टपरा थाना पठारी में अवैध संबंधों को लेकर दिनेश ठाकुर हत्या कर दी थी.

Gwalior: 34 साल बाद एडीजे कोर्ट में पेश हुआ एक करोड़ की लूट का मुख्य आरोपी, तमिलनाडु के विधायक की हत्या मामले में वैल्लोर जेल में काट रहा उम्र कैद की सजा

एक आरोपी की मौत हो चुकी है : इस प्रकरण में थाना पठारी ने आइपीसी की धारा 302, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था. प्रकरण की सुनवाई के बीच एक आरोपी अशोक कुशवाहा की मृत्यु हो गई थी. संपूर्ण न्यायालयीन कार्रवाई व अभियोजन समस्त चश्मदीद साक्ष्यों के बयान और शासकीय अधिवक्ता राजपूत के तर्कों को सुनकर अपर सत्र न्यायाधीश ने विनिता बाई को सजा सुनाई है. (Murder in illicit relationship) (Woman got life sentence in murder)

विदिशा। सात साल पहले हुए हत्या के प्रकरण में अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश संतोषी वासनिक ने विनीता बाई को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है..शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी विनीता बाई और अशोक कुशवाहा 27 मार्च 2015 को ग्राम परसोरा टपरा थाना पठारी में अवैध संबंधों को लेकर दिनेश ठाकुर हत्या कर दी थी.

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