उमरिया। मध्यप्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है. संक्रमण के फैलने के कारण रोजाना लोग दम तोड़ रहे हैं. बावजूद इसके कई लोग कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं. वहीं लापरवाही के साथ ही कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में उमरिया जिला अव्वल है. जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए 7 मई 2021 तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया है. जारी आदेश के तहत अति आवश्यक सामान की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रखने के निर्देश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना कर्फ्यू में जारी आदेश का पालन नही करने वालें दुकान संचालकों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए दुकानें सील की गई.
मॉल भी किया गया सील
शहर में स्थित माया माॅल के संचालक द्वारा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए मॉल खोल लिया गया. मॉल खुला होने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मॉल को सील करने की कार्रवाई की. इसी के साथ बांधवगढ़ में 2 फर्नीचर की दुकान, जनरल स्टोर एवं किराना दुकान में ज्यादा भीड़ पाए जाने पर सील किया गया. वहीं बिरसिंहपुर पाली में कोविड 19 में नियमो का उल्लंघन करने पर किराना दुकान सील करने के साथ दुकान संचालक पर धारा 188, 269, 279 के तहत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई.
कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आए और किसी तरह की ढिलाई ना बरते. जिसके बाद बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन की मुस्तैदी शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनी हुई है.