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MP Umaria हत्या व दो लोगों पर जानलेवा हमले के मामले में 10 साल का कठोर कारावास व जुर्माना - पत्नी व बेटी पर भी हमला किया

उमरिया जिले के चंदिया थाने के तहत हुई हत्या व जानलेवा हमले के मामले में फैसला आ गया. कोर्ट ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास (10 years rigorous imprisonment) के साथ ही जुर्माने की सजा सुनाई. बता दें कि आरोपी ने सुरेश अग्रवाल की हत्या की थी. इस दौरान उसे बचाने आए उसकी पत्नी व उसकी बेटी पर भी आरोपी ने हमला किया था. मामला करीब तीन साल पहले का है.

MP Umaria murder case
हत्या मामले में 10 साल का कठोर कारावास व जुर्माना
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Published : Dec 22, 2022, 7:51 PM IST

उमरिया। जिले के चंदिया थानांतर्गत सनसनीखेज सुरेश अग्रवाल हत्याकाण्ड के आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने बताया कि आरोपी निवासी बांका चंदिया में सुरेश अग्रवाल के घर दूध देने आता था. 20 जनवरी 2019 की रात 10.30 बजे अचानक उसने सुरेश अग्रवाल पर तलवार से हमला कर दिया. अग्रवाल के चीखने की आवाज सुनकर पत्नी संध्या अग्रवाल और बेटी कशिश उनकी तरफ दौड़े और उन्हें बचाने का प्रयास किया.

पत्नी व बेटी पर भी हमला किया : इस पर हत्यारे ने उन पर भी हमला कर दिया. इसी बीच बेटी कशिश अग्रवाल ने वहां रखी पानी से भरी बाल्टी आरोपी पर फेंक दी. इसके बावजूद आरोपी तीनों पर हमले करता रहा. जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो अपने पिता और मां को बचाने के लिये कशिश डायल 100 को फोन लगाने लगी लेकिन फोन नहीं लगा. इसी दौरान आरोपी वहां पहुंच गया और तलवार से हमला कर दिया. साथ ही संध्या पर भी तलवार से वार किया. मां और पिता को बचाने के लिए कशिश ने किचन में पड़ी चाकू उठाकर आरोपी को मारा, जो उसके हाथ में लगा.

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वारदात के समय नाबालिग था आरोपी : इसके बाद आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ. घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए और घायलों को कटनी अस्पताल ले गए. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर बाल न्यायालय जिला उमरिया में प्रस्तुत किया. घटना के समय अभियुक्त की उम्र 17 साल होने के कारण पुलिस ने उसके विरुद्ध धारा 302, 307, 326, 397, 460 का अपराध दर्ज कर चालान बाल न्यायालय मे प्रस्तुत किया. प्रकरण की गंभीरता को ध्यान रखते हुए किशोर न्याय बोर्ड ने अपचारी बालक का विचारण नियमित बाल न्यायालय उमरिया की ओर भेजा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी केआर पटेल एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बीके वर्मा ने मामले की पैरवी की.

उमरिया। जिले के चंदिया थानांतर्गत सनसनीखेज सुरेश अग्रवाल हत्याकाण्ड के आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने बताया कि आरोपी निवासी बांका चंदिया में सुरेश अग्रवाल के घर दूध देने आता था. 20 जनवरी 2019 की रात 10.30 बजे अचानक उसने सुरेश अग्रवाल पर तलवार से हमला कर दिया. अग्रवाल के चीखने की आवाज सुनकर पत्नी संध्या अग्रवाल और बेटी कशिश उनकी तरफ दौड़े और उन्हें बचाने का प्रयास किया.

पत्नी व बेटी पर भी हमला किया : इस पर हत्यारे ने उन पर भी हमला कर दिया. इसी बीच बेटी कशिश अग्रवाल ने वहां रखी पानी से भरी बाल्टी आरोपी पर फेंक दी. इसके बावजूद आरोपी तीनों पर हमले करता रहा. जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो अपने पिता और मां को बचाने के लिये कशिश डायल 100 को फोन लगाने लगी लेकिन फोन नहीं लगा. इसी दौरान आरोपी वहां पहुंच गया और तलवार से हमला कर दिया. साथ ही संध्या पर भी तलवार से वार किया. मां और पिता को बचाने के लिए कशिश ने किचन में पड़ी चाकू उठाकर आरोपी को मारा, जो उसके हाथ में लगा.

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वारदात के समय नाबालिग था आरोपी : इसके बाद आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ. घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए और घायलों को कटनी अस्पताल ले गए. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर बाल न्यायालय जिला उमरिया में प्रस्तुत किया. घटना के समय अभियुक्त की उम्र 17 साल होने के कारण पुलिस ने उसके विरुद्ध धारा 302, 307, 326, 397, 460 का अपराध दर्ज कर चालान बाल न्यायालय मे प्रस्तुत किया. प्रकरण की गंभीरता को ध्यान रखते हुए किशोर न्याय बोर्ड ने अपचारी बालक का विचारण नियमित बाल न्यायालय उमरिया की ओर भेजा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी केआर पटेल एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बीके वर्मा ने मामले की पैरवी की.

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