उज्जैन। संभाग आयुक्त संजीव यादव ने तराना तहसील नागौर के पशु चिकित्सक विभाग के पशु चिकित्सा शल्यज्ञ डॉ. विकास शर्मा को निलंबित कर दिया है. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. निलंबन आदेश के दौरान डॉ. शर्मा का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय उज्जैन रहेगा. निलंबन काल में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी.
ग्रामीणों की शिकायत पर किया गया निलंबन
डॉ. विकास शर्मा को ग्रामीणों की शिकायत पर निलंबित किया गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने पशुधन बीमा राशि दिलाने के लिए लोगों से 15-15 हजार लिए थे. शिकायत के संबंध में पशु चिकित्सक विभाग के उपसंचालक ने फोन पर उन्हें उज्जैन कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना दी थी. जांच में सही पाए जाने पर उज्जैन संभाग आयुक्त ने विकास शर्मा को निलंबित करने की कार्रवाई की.
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डॉ. विकास शर्मा ने अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की
डॉ. विकास शर्मा ने फोन पर बात करने से इंकार कर अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की. इस संबंध में पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक ने कलेक्टर को नोटशीट जारी की. संभागायुक्त ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3(1) के (1)(2)(3) के विपरीत होकर कदाचार की श्रेणी में आने के कारण डॉ. विकास शर्मा को निलंबित कर दिया.