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ujjain में लेफ्ट राइट नियम खत्म, वैक्सीन लगवाकर दुकानें खोल सकेंगे व्यापारी

जिला क्राइसेस कमेटी ने 11 जून से सभी बाजार खोलने का निर्णय लिया है. साथ ही व्यापारियों और कर्मियों को वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा अन्यथा दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी.

ujjain left right rule over
ujjain में लेफ्ट राइट नियम खत्म
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Published : Jun 11, 2021, 9:11 PM IST

उज्जैन। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बृहस्पति भवन में मीटिेंग हुई. इसमें निर्णय लिया गया कि पूरे जिले में लेफ्ट राइट नियम को समाप्त करते हुए 11 जून से सभी दुकानं खोल दी जाएं. यह बैठक कोरोना प्रभारी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

वैक्सीनेशन नहीं करवाने पर दुकान होगी सील

बैठक में लघु व्यवसाय और अन्य गतिविधियों में शामिल लोगों की समस्या पर विचार किया गया. निर्णय लिया गया कि सभी दुकानें सुबह 6:00 से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेगी. साथ ही सभी व्यापारियों व कर्मियों को आगामी 7 दिनों में वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने पर दुकानों को सील करने की कार्रवाई 7 दिन में की जाएगी. हालांकि व्यापारियों के लिए वैक्सीन सेंटर बढ़ाने की बात कलेक्टर ने कही. इसके अलावा 15 जून के बाद राज्य शासन की गाइडलाइन जैसे ही प्राप्त होगी, सभी लोगों के लिए अनुकूल निर्णय लिया जाएगा. मैरिज गार्डन, मॉल आदि के लिए भी राज्य शासन की गाइडलाइन के लिए अनुरूप ही कार्रवाई होगी.


28 जून से भक्तों के लिए खुलेंगे बाबा महाकाल के द्वार, vaccination के बाद ही मिलेगा मंदिर में प्रवेश

आमजन के लिए खोले जाएंगे पार्क

शहरी क्षेत्र में स्थित सभी पार्क को आमजन के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है. जहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. साथ ही संपूर्ण उज्जैन जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा. जो शनिवार रात्रि 8:00 बजे से सोमवार की सुबह 6:00 बजे तक प्रभावशाली रहेगा. साथ ही आगामी आदेश तक नाइट कर्फ्यू भी लगा रहेगा.

उज्जैन। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बृहस्पति भवन में मीटिेंग हुई. इसमें निर्णय लिया गया कि पूरे जिले में लेफ्ट राइट नियम को समाप्त करते हुए 11 जून से सभी दुकानं खोल दी जाएं. यह बैठक कोरोना प्रभारी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

वैक्सीनेशन नहीं करवाने पर दुकान होगी सील

बैठक में लघु व्यवसाय और अन्य गतिविधियों में शामिल लोगों की समस्या पर विचार किया गया. निर्णय लिया गया कि सभी दुकानें सुबह 6:00 से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेगी. साथ ही सभी व्यापारियों व कर्मियों को आगामी 7 दिनों में वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने पर दुकानों को सील करने की कार्रवाई 7 दिन में की जाएगी. हालांकि व्यापारियों के लिए वैक्सीन सेंटर बढ़ाने की बात कलेक्टर ने कही. इसके अलावा 15 जून के बाद राज्य शासन की गाइडलाइन जैसे ही प्राप्त होगी, सभी लोगों के लिए अनुकूल निर्णय लिया जाएगा. मैरिज गार्डन, मॉल आदि के लिए भी राज्य शासन की गाइडलाइन के लिए अनुरूप ही कार्रवाई होगी.


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आमजन के लिए खोले जाएंगे पार्क

शहरी क्षेत्र में स्थित सभी पार्क को आमजन के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है. जहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. साथ ही संपूर्ण उज्जैन जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा. जो शनिवार रात्रि 8:00 बजे से सोमवार की सुबह 6:00 बजे तक प्रभावशाली रहेगा. साथ ही आगामी आदेश तक नाइट कर्फ्यू भी लगा रहेगा.

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