उज्जैन। 2014 में मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए गिरफ्तार अपराधी मकबूल को उज्जैन जिला कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस केस में सुनवाई के दौरान अपराधी मकबूल को 15 साल की कड़ी सजा और उस पर 2 लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही चेतावनी दी है कि जुर्माना नहीं भरने पर कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी. अगस्त 2014 में मकबूल को पुलिस ने 400 पुड़िया मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था. साथ ही अवैधर हथियार और जेवरात भी जब्त किए थे.
जानें पूरा मामला
उज्जैन जिले के थाना खाराकुआं क्षेत्र में अवैध रूप से मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी करने वाले अपराधी मकबूल को 2014 में मकबूल को नागारची बाखल स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि मकबूल छत से रस्सी लटका कर स्मैक बेचता है. घर में किसी को नहीं आने देता है और न ही घर का दरवाजा खोलता है. इस जानकारी के आधार पर खाराकुआं थाना पुलिस ने टीम गठित की और मौके पर पहुंचकर तलाशी ली.
पुलिस के हत्थे चढ़े नशे के सौदागर, करीब 2 करोड़ रूपए की स्मैक बरामद
मौके से क्या हुआ था जब्त
मौके से पुलिस ने तीन तलवार, एक बड़ा धारदार चाकू, 2 देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टे, 12 बोर सहित कई अवैध हथियार और गोलियां बरामद की थी. इसके अलावा 5 लाख 78 हजार नकद और जेवरात भी जब्त किए थे.
मकबूल खुद तैयार करता था नशीले पदार्थ
मकबूल खुद नशीले पदार्थ तैयार करता था. उन्हीं नशीले पदार्थों से मादक पदार्थ तैयार करता था. जिसे बनाने की सामग्री पुलिस ने मौके से जब्त की थी. हैरानी वाली बात ये है कि मकबूल 100 ग्राम पाउडर में 50 पुड़िया तैयार करता और एक पुड़िया 100 रुपए में बेचता था.
न्यूज पोर्टल की आड़ में तस्करी: तस्कर का कबूलनामा
पुलिस टीम ने की कार्रवाई
मकबूल पर कार्रवाई करने के लिए तत्कालीन SP अनुराग कुमार के निर्देश पर टीम गठित की गई थी. ASP सौरभ मिश्रा, CSP विजय डावर के मार्गदर्शन में थाना नानाखेड़ा , थाना कोतवाली और खाराकुआं पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था.