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कोरोना का कहर: उज्जैन में दो महीने तक धारा 144 - कोरोना के बढ़ते मामले

शहर में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने दो महीने तक धारा 144 लागू कर दी है. कलेक्टर ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क, सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

Section 144 applied for 2 months in Ujjain
उज्जैन में 2 महीने तक धारा 144
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Published : Mar 19, 2021, 12:07 PM IST

उज्जैन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने आगामी दो महीने तक धारा 144 लगाकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है. रोजाना 30 से 35 कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

कलेक्टर आशीष सिंह

दो महीने तक धारा 144 लागू

कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि धारा 144 के तहत उज्जैन की संपूर्ण राजस्व सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. इसमें रैली, जुलूस, फाग उत्सव, मिलन समारोह, प्रदर्शन, मेलों का आयोजन और धरना सहित कई आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है. खुले मैदान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में करीब 100 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनुमति लेना जरूरी है.

ये भी पढ़ें: कोरोना से 50 वर्षीय महिला की मौत, दो नए केस आए सामने

मास्क, सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क पहनना, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उज्जैन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने आगामी दो महीने तक धारा 144 लगाकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है. रोजाना 30 से 35 कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

कलेक्टर आशीष सिंह

दो महीने तक धारा 144 लागू

कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि धारा 144 के तहत उज्जैन की संपूर्ण राजस्व सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. इसमें रैली, जुलूस, फाग उत्सव, मिलन समारोह, प्रदर्शन, मेलों का आयोजन और धरना सहित कई आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है. खुले मैदान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में करीब 100 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनुमति लेना जरूरी है.

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मास्क, सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क पहनना, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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