उज्जैन। देशभर में महाकाल के भक्तों को अब 28 जून का इंतजार शेष है, क्योंकि बाबा महाकाल मंदिर समिति की गुरुवार को हुई बैठक में मंदिर को 28 जून को खोलने पर मुहर लग चुकी है. महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को अब कई तरह के नियमों का पालन करना होगा. तभी मंदिर में प्रवेश मिल सकेगा और अगर किसी ने नियमों की अनदेखी कर मंदिर में जबरन प्रवेश करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी.
- धारा 181 और 420 के तहत होगी कार्रवाई
कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि महाकाल मंदिर में प्रवेश के दौरान कोई भी नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ धारा 181 और 420 के तहत कार्रवाई की जाएगी. प्रवेश के दौरान सख्ती से चेकिंग होगी. 22 जून से श्रद्धालु स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे. श्रद्धालु 5-5 के ग्रुप में बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे.
- जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने ये लिए निर्णय
- श्रद्धालुओं को 28 जून से सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 7 स्लॉट में ऑनलाइन बुकिंग के बाद दर्शन की अनुमति दी जाएगी.
- गर्भ ग्रह नंदीहॉल में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा, मंदिर में सेल्फी लेने पर प्रतिबंध रहेगा.
- भस्म आरती और शयन आरती में सामान्य श्रद्धालुओं का प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा.
- निःशुल्क अन्य क्षेत्र को आधी क्षमता के साथ प्रारंभ किया जाएगा.
- इस बार श्रावण महोत्सव स्थगित रहेगा.
- प्रत्येक स्लॉट में 500 श्रद्धालुओं को दर्शन की परमिशन मिलेगी.
- शुरुआत में 1 दिन में 3,500 श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा.
- वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मैसेज में छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर.
28 जून से भक्तों के लिए खुलेंगे बाबा महाकाल के द्वार, vaccination के बाद ही मिलेगा मंदिर में प्रवेश
- पिछली बार लोगों ने तोड़े थे नियम
महाकालेश्वर मंदिर में ये दूसरा मौका है जब कोरोना के कारण मंदिर बंद हुए. और मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं को ऑनलाइन प्री बुकिंग के माध्यम से ही दर्शन मिलेंगे. हालांकि पिछली बार मंदिर में प्रवेश के दौरान कई श्रद्धालु को महाकाल मंदिर के कर्मचारियों ने पकड़ा था, जब श्रद्धालु किसी और के मैसेज को अपना बताकर मंदिर में प्रवेश कर जाते थे. इसी बिगड़ी व्यवस्था को सुधारते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इस बार किसी ने भी श्रद्धालुओं ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को बदलने या फिर ऑनलाइन परमिशन के मैसेज में छेड़छाड़ कर महाकाल मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ धारा 420 और 188 में मामला दर्ज किया जाएगा.