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ग्रीन जोन में शामिल सिंगरौली, कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन

ग्रीन जोन में शामिल सिंगरौली जिले के कलेक्टर केवीएस चौधरी ने संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी दुकानों को खेलने का आदेश दिया है.

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Published : May 4, 2020, 3:41 PM IST

Collector ordered to open all shops
ग्रीन जोन में शामिल सिंगरौली

सिंगरौली। प्रशासन ने ग्रीन जोन को खोलने का आदेश जारी किया है, वहीं कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सिंगरौली जिले में जिला कलेक्टर केवीएस चौधरी ने संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें लॉकडाउन की अवधि में ग्रीन जोन की दुकानों को प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार खोला जाए. जिले में कोविड-19 वायरस के बचाव के लिए भारत सरकार के आदेश के आधार पर ही आदेश जारी किए गए हैं.

सिंगरौली जिला ग्रीन जोन में है, जिसके देखते हुए कलेक्टर केवीएस चौधरी ने भारत सरकार के आदेशों का पालन करते हुए क्षेत्र में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. जिला कलेक्टर केवीएस चौधरी ने कहा कि जिले में लोगों को सामान खरीदी का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें जिले के अंदर शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी प्रकार के दुकानें खोली जाएंगी. वहीं जिले के अंदर बस ऑटो का परिवहन एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठाकर किया जाएगा. ये आदेश का समय 17 मई तक प्रभाव रहेगा.

वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिना जरूरत के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, साथ ही जो व्यक्ति सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी.

सिंगरौली। प्रशासन ने ग्रीन जोन को खोलने का आदेश जारी किया है, वहीं कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सिंगरौली जिले में जिला कलेक्टर केवीएस चौधरी ने संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें लॉकडाउन की अवधि में ग्रीन जोन की दुकानों को प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार खोला जाए. जिले में कोविड-19 वायरस के बचाव के लिए भारत सरकार के आदेश के आधार पर ही आदेश जारी किए गए हैं.

सिंगरौली जिला ग्रीन जोन में है, जिसके देखते हुए कलेक्टर केवीएस चौधरी ने भारत सरकार के आदेशों का पालन करते हुए क्षेत्र में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. जिला कलेक्टर केवीएस चौधरी ने कहा कि जिले में लोगों को सामान खरीदी का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें जिले के अंदर शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी प्रकार के दुकानें खोली जाएंगी. वहीं जिले के अंदर बस ऑटो का परिवहन एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठाकर किया जाएगा. ये आदेश का समय 17 मई तक प्रभाव रहेगा.

वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिना जरूरत के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, साथ ही जो व्यक्ति सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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