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क्वारंटाइन किए गए लोग घरों से बाहर निकले, तो उनके खिलाफ होगी FIR

सिंगरौली कलेक्टर केवीएस चौधरी के आदेश पर 814 लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है. क्वारंटाइन के दौरान बिना मतलब घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की चेतावनी दी गई है.

Quarantine for people from outside in Singrauli district
सिंगरौली जिले में बाहर से आए लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन
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Published : May 14, 2020, 11:46 AM IST

Updated : May 14, 2020, 3:43 PM IST

सिंगरौली। जिले में बाहर से आने वाले मजदूरों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. कलेक्टर केवीएस चौधरी ने दूसरे राज्यों और जिलों से घर लौटे मजदूरों को क्वारंटाइन करने का आदेश दिया है, जिला प्रशासन ने जिले में लौटने वाले 814 मजदूरों को क्वारंटाइन किया है, साथ ही घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है. क्वारंटाइन के दौरान बिना मतलब घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी गई है.

सिंगरौली कलेक्टर केवीएस चौधरी

कलेक्टर केवीएस चौधरी ने कहा कि, जिले में अभी तक कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है, लेकिन ऐतिहात के तौर पर भारत सरकार के बढ़ाए गए लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया जाएगा. लॉकडाउन के दौरान समान खरीदी के लिए जो समय निर्धारित किया गया है. उसी के आधार पर 17 मई तक दुकानें खोली जाएंगी. आगे सरकार की तरफ से जो भी आदेश दिया, जाएगा उसका पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, कोई भी व्यक्ति बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे. जो व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.

सिंगरौली। जिले में बाहर से आने वाले मजदूरों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. कलेक्टर केवीएस चौधरी ने दूसरे राज्यों और जिलों से घर लौटे मजदूरों को क्वारंटाइन करने का आदेश दिया है, जिला प्रशासन ने जिले में लौटने वाले 814 मजदूरों को क्वारंटाइन किया है, साथ ही घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है. क्वारंटाइन के दौरान बिना मतलब घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी गई है.

सिंगरौली कलेक्टर केवीएस चौधरी

कलेक्टर केवीएस चौधरी ने कहा कि, जिले में अभी तक कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है, लेकिन ऐतिहात के तौर पर भारत सरकार के बढ़ाए गए लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया जाएगा. लॉकडाउन के दौरान समान खरीदी के लिए जो समय निर्धारित किया गया है. उसी के आधार पर 17 मई तक दुकानें खोली जाएंगी. आगे सरकार की तरफ से जो भी आदेश दिया, जाएगा उसका पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, कोई भी व्यक्ति बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे. जो व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : May 14, 2020, 3:43 PM IST
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