सिंगरौली। गढ़वा थाना प्रभारी शंकर द्विवेदी को एक पुराने मामले में न्यायालय ने जेल भेज दिया है. यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है. न्यायाधीश की कार्यवाही विगत 15 अप्रैल को किया जाना बताया जा रहा है. जिले के एसपी वीरेंद्र सिंह ने गढ़वा टीआई को निलंबित भी कर दिया है.
ढ़वा थाना प्रभारी शंकर द्विवेदी का यह मामला वर्ष 1997 में शहडोल जिले के पदभार के दौरान हिरासत में एक व्यापारी की मौत से जुड़ा हुआ है. सूत्रों की माने तो शहडोल के निरीक्षक के रूप में शंखधर द्विवेदी पदस्थ थे. उसी दौरान वाराणसी के एक व्यापारी को हिरासत में लिया था इस उस दौरान उसकी मौत हो गई थी.
जिसके बाद मृतक की पत्नी ने ढ़वा थाना प्रभारी शंकर द्विवेदी और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अपहरण का इस्तगासा, कोर्ट में दायर किया था. न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित फूलपुर थाने में शंखधर द्विवेदी के खिलाफ धारा 364, 304 के तहत मामला दर्ज किया था. जिसके बाद यह मामला ट्रायल चल रहा था. निचली अदालतों में बरी भी हो गए थे. लेकिन मृतक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन वाद दायर किया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने थाना प्रभारी शंकर द्विवेदी को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था. विगत 15 अप्रैल को द्विवेदी छुट्टी लेकर पेशी जाने को बताए गए थे. उसी दौरान कोर्ट द्वारा उन्हें जेल भेज दिया गया.