सिंगरौली: कलेक्टर केवीएस चौधरी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर लॉकडाउन आदेश में आंशिक संशोधन कर जारी किया गया है. जिले में अब 20 अप्रैल से आवश्यक सेवा किराना, सब्जी, फल-फूल, और दूध डेयरी, बीज की दुकानें सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी है. यह दुकानें इससे पहले जारी आदेश में दोपहर 9 बजे से शाम 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी. साथ ही सोशल डिस्टेंस के नियम का कड़ाई से पालन कराने का आदेश दिया गया है. संशोधित आदेश 20 अप्रैल सोमवार को दोपहर 12 से प्रभावी हो गया है.
कलेक्टर द्वारा जारी संशोधित आदेश में जिला मुख्यालय वैढ़न में साप्ताहिक बाजार मंगलवार-शुक्रवार को पूर्णत बन्द रखने का आदेश जारी किया गया है. इसके साथ ही जिले भर की समस्त साप्ताहिक हाट-बाजारों को भी आगामी आदेश तक बंद रखने का के निर्देश दिये हैं. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण इलाकों में मनरेगा शासकीय भवन व सड़क का कार्य कर मजदूरों से कराया जाएगा.