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कलेक्टर ने जारी किए लॉकडाउन के संशोधित आदेश, सोशल डिस्टेंस का पालन करने को कहा

सिंगरौली में कलेक्टर ने आज से लॉकडाउन आदेश जारी कर दिया है. जिसमें दुकानें खुलने का समय भी कम करके निर्धारित कर दिया है. साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं.

The collector issued the revised order of lockdown
कलेक्टर ने जारी किए लॉकडाउन के संशोधित आदेश
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Published : Apr 9, 2020, 10:07 AM IST

Updated : Apr 9, 2020, 10:54 AM IST

सिंगरौली। जिले के कलेक्टर केव्हीएस चौधरी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर लॉकडाउन आदेश में आंशिक संशोधन कर जारी किया गया है. जिले में अब 9 अप्रैल से आवश्यक सेवा किराना, सब्जी, फल -फूल, और दूध डेयरी, बीज, कीटनाशक की दुकानें सुबह 9 से 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी है. वहीं दुकानें इससे पहले जारी आदेश में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी. साथ सोशल डिस्टेंस के 1 मीटर के नियम का कड़ाई से पालन कराने का आदेश दिया गया है.

कलेक्टर ने जारी किए लॉकडाउन के संशोधित आदेश

मंगलवार - शुक्रवार पूर्ण बंदी

कलेक्टर चौधरी द्वारा जारी संशोधित आदेश में जिला मुख्यालय वैढ़न में साप्ताहिक बाजार मंगलवार-शुक्रवार को पूरी तरह से बन्द रखने का आदेश जारी किया गया है. इसके साथ ही जिलेभर की समस्त साप्ताहिक हाट - बाजारों को भी आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है.

सुबह 9 से 4 बजे तक खुलेंगी उचित मूल्य की दुकानें और गैस एजेंसी

गरीबों को खाद्यान्न वितरण करने और गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकानें और गैस एजेंसियों को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. मेडिकल स्टोर खोलने के लिए पूर्व आदेश ही प्रभावी रहेगा.

सिंगरौली। जिले के कलेक्टर केव्हीएस चौधरी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर लॉकडाउन आदेश में आंशिक संशोधन कर जारी किया गया है. जिले में अब 9 अप्रैल से आवश्यक सेवा किराना, सब्जी, फल -फूल, और दूध डेयरी, बीज, कीटनाशक की दुकानें सुबह 9 से 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी है. वहीं दुकानें इससे पहले जारी आदेश में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी. साथ सोशल डिस्टेंस के 1 मीटर के नियम का कड़ाई से पालन कराने का आदेश दिया गया है.

कलेक्टर ने जारी किए लॉकडाउन के संशोधित आदेश

मंगलवार - शुक्रवार पूर्ण बंदी

कलेक्टर चौधरी द्वारा जारी संशोधित आदेश में जिला मुख्यालय वैढ़न में साप्ताहिक बाजार मंगलवार-शुक्रवार को पूरी तरह से बन्द रखने का आदेश जारी किया गया है. इसके साथ ही जिलेभर की समस्त साप्ताहिक हाट - बाजारों को भी आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है.

सुबह 9 से 4 बजे तक खुलेंगी उचित मूल्य की दुकानें और गैस एजेंसी

गरीबों को खाद्यान्न वितरण करने और गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकानें और गैस एजेंसियों को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. मेडिकल स्टोर खोलने के लिए पूर्व आदेश ही प्रभावी रहेगा.

Last Updated : Apr 9, 2020, 10:54 AM IST
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